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पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक, नहीं किया तो देना होगा 1000 रुपए जुर्माना और बंद हो सकता है पैन कार्ड

PAN Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक, जानें आसान तरीका
PAN Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक, जानें आसान तरीका (File Photo)
पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक है। अगर समय पर लिंक नहीं किया तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा और पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन निष्क्रिय होने पर आयकर रिटर्न, बैंकिंग, निवेश जैसे जरूरी काम रुक जाएंगे। घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से 5 मिनट में आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पैन-आधार लिंक किया जा सकता है।
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पैन-आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी

अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अब तक उसे आधार कार्ड से जोड़ा नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। आयकर विभाग की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है। अगर तय समय के भीतर यह काम पूरा नहीं हुआ, तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपके कई जरूरी वित्तीय काम रुक सकते हैं।

पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह न सिर्फ आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी है, बल्कि बैंक खाता खोलने, निवेश करने, म्यूचुअल फंड खरीदने, शेयर बाजार में लेनदेन करने और कई अन्य सरकारी व गैर-सरकारी कामों के लिए भी अनिवार्य है। ऐसे में अगर पैन निष्क्रिय हो गया, तो आपकी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो सकती हैं।

सरकार ने क्यों अनिवार्य किया पैन-आधार लिंक

सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना इसलिए अनिवार्य किया है ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता आए। आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो हर भारतीय नागरिक को दी जाती है। इसे पैन से जोड़ने पर यह सुनिश्चित होता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड है और उसकी सभी आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन-आधार लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग किसी भी वित्तीय लेनदेन में नहीं किया जा सकता।

पैन निष्क्रिय होने पर क्या-क्या होंगे नुकसान

अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है:

  • आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे
  • बैंक में नया खाता नहीं खुलवा पाएंगे
  • म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे
  • किसी भी तरह का टीडीएस रिफंड नहीं मिलेगा
  • क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे
  • संपत्ति खरीदने या बेचने में दिक्कत आएगी
  • बड़ी रकम के लेनदेन में रुकावट होगी

इसलिए समय रहते पैन को आधार से जोड़ना बेहद जरूरी है।

जुर्माने का प्रावधान कितना है

अगर आप तय समय सीमा के बाद पैन-आधार लिंक करते हैं, तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है। जुर्माना भरने के बाद ही आपकी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होगी। अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो पैन निष्क्रिय ही रहेगा। इसलिए बेहतर है कि आप समय से पहले ही यह काम निपटा लें और जुर्माने से बचें।

घर बैठे कैसे करें पैन-आधार लिंक

अच्छी बात यह है कि पैन को आधार से जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसे घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया:

पहला कदम: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आप सीधे incometax.gov.in पर जा सकते हैं।

दूसरा कदम: होम पेज पर आपको ‘Link Aadhaar’ या ‘आधार लिंक करें’ का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें।

तीसरा कदम: अब आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। ध्यान रखें कि दोनों नंबर सही-सही भरे जाएं।

चौथा कदम: अगर आपके पैन और आधार कार्ड पर लिखा नाम और जन्मतिथि मिलती है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।

पांचवा कदम: ओटीपी दर्ज करके लिंकिंग प्रक्रिया को पुष्टि करें।

छठा कदम: अगर आपको जुर्माना दिखता है, तो ऑनलाइन पेमेंट के जरिए 1000 रुपए जमा करें।

सातवां कदम: पेमेंट पूरा होते ही आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।

पूरी प्रक्रिया में मात्र 2 से 5 मिनट लगते हैं। इसके लिए किसी दफ्तर जाने या एजेंट की जरूरत नहीं है।

लॉगिन करके भी कर सकते हैं लिंक

अगर आपका आयकर पोर्टल पर पहले से अकाउंट है, तो आप लॉगिन करके भी पैन-आधार लिंक कर सकते हैं। इसके लिए:

  • आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें
  • प्रोफाइल सेटिंग में जाएं
  • ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें
  • आधार नंबर डालें और सबमिट करें

कुछ मामलों में एसएमएस के जरिए भी लिंकिंग की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन ऑनलाइन तरीका सबसे आसान और सुरक्षित है।

कैसे जानें कि पैन पहले से लिंक है या नहीं

अगर आपको यह नहीं पता कि आपका पैन पहले से आधार से जुड़ा है या नहीं, तो आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं:

  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं
  • ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें
  • अपना पैन और आधार नंबर डालें
  • स्क्रीन पर तुरंत स्टेटस दिख जाएगा

अगर स्टेटस में ‘Linked’ लिखा है, तो आपका काम पहले ही हो चुका है। अगर ‘Not Linked’ दिख रहा है, तो तुरंत लिंक करें।

नाम या जन्मतिथि में अंतर हो तो क्या करें

कई बार पैन और आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में अंतर होता है। ऐसे में लिंकिंग नहीं हो पाती। इस स्थिति में:

  • पहले आधार कार्ड या पैन कार्ड में सुधार करवाएं
  • नाम और जन्मतिथि दोनों कार्ड में एक जैसी होनी चाहिए
  • उसके बाद ही लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी होगी

आधार में सुधार के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं और पैन में सुधार के लिए एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट का उपयोग करें।

देरी न करें, आज ही पूरा करें यह जरूरी काम

पैन-आधार लिंकिंग को टालना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। न सिर्फ आपको जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि आपके कई जरूरी काम भी अटक सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप आज ही यह काम पूरा कर लें। घर बैठे मोबाइल से 5 मिनट में यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

सरकार ने यह नियम देश में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए बनाया है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखें। तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें और अपना पैन-आधार लिंक करें।

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Asfi Shadab

एक लेखक, चिंतक और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता, जो खेल, राजनीति और वित्त की जटिलता को समझते हुए उनके बीच के रिश्तों पर निरंतर शोध और विश्लेषण करते हैं। जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को सरल, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध।