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आयकर विभाग के ईमेल से करदाताओं में हड़कंप! रिफंड और रिटर्न प्रोसेसिंग रोकी गई, जानिए क्या है पूरा मामला

Income Tax Refund: आयकर विभाग के ईमेल से करदाताओं में हड़कंप, रिफंड रुके
Income Tax Refund: आयकर विभाग के ईमेल से करदाताओं में हड़कंप, रिफंड रुके (File Photo)

आयकर विभाग ने साल के अंत में करदाताओं को ईमेल भेजकर उनके डिडक्शन और छूट के दावों में बेमेल की जानकारी दी है। वेतनभोगी और दानदाताओं के रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड रोक दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैध दावों वाले करदाता भी प्रभावित हो रहे हैं। विभाग को डेटा एनालिटिक्स सुधारने और समय पर मार्गदर्शन देने की जरूरत है।

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साल के अंत में आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए ईमेल और एसएमएस ने करदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। विभाग ने अपने संदेशों में कई करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न में दावा की गई कटौतियों और छूट में बेमेल होने की जानकारी दी है। इस कदम से न केवल रिटर्न की प्रोसेसिंग रुक गई है बल्कि रिफंड भी अटक गए हैं। करदाताओं के दो प्रमुख वर्ग इस समस्या से जूझ रहे हैं।

पहला वर्ग उन वेतनभोगी लोगों का है जिनके दावे फॉर्म 16 में नहीं दिख रहे हैं। दूसरा वर्ग उन संपन्न व्यक्तियों का है जिन्होंने धर्मार्थ संस्थाओं को लाखों रुपये दान दिए हैं। फॉर्म 16 एक समेकित विवरण होता है जिसमें वेतन और स्रोत पर काटे गए कर की जानकारी होती है, जिसे नियोक्ता आयकर विभाग को अपने कर्मचारियों की ओर से जमा करते हैं।

आयकर विभाग के नोटिस से पता चलता है कि इन श्रेणियों के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न का आकलन और रिफंड जारी करना रोक दिया गया है। कुछ करदाताओं के इनबॉक्स में विभाग की ओर से आए इन ईमेल ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है।

करदाताओं को टैक्स अलर्ट क्यों मिल रहे हैं

आयकर विभाग ने 23 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति में इस कवायद को करदाताओं की मदद करने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए बताया। हालांकि, ईमेल की सख्त भाषा ने कई करदाताओं को भ्रमित कर दिया है कि उन्हें आगे क्या कदम उठाने चाहिए। जिन लोगों को कर विभाग से अलर्ट मिला है, वे इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या उन्हें इन संदेशों को नजरअंदाज करना चाहिए या फिर दावा किए गए लाभों को वापस लेकर 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले संशोधित रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

विभाग ने क्या कारण बताए

आयकर विभाग द्वारा बताए गए कारणों में धर्मार्थ संस्थाओं के गलत स्थायी खाता नंबर, संगठनों का आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पंजीकृत न होना, या पुरानी कर व्यवस्था के तहत रिफंड के दावे शामिल हैं जो “सकल वेतन की तुलना में अधिक प्रतीत होते हैं।”

हालांकि, कर विशेषज्ञों का कहना है कि कई ऐसे ईमेल भेजे गए हैं जहां करदाताओं द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। रिपोर्ट के अनुसार, कई व्यक्तियों ने दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध संस्था को दिए गए दान पर सवाल उठाए जाने के बाद भ्रम व्यक्त किया है, जो योग और आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में काम करती है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, करदाता योग्य दान राशि का 50 प्रतिशत कटौती का दावा करने के पात्र हैं। साथ ही, यह कटौती योग्य राशि सीमित है और धारा 80जी के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या गैर-लाभकारी संगठन को दिए गए कुल योगदान के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

किन करदाताओं को भेजे गए ईमेल

2 लाख रुपये से अधिक का योगदान देने वाले करदाता मुख्य रूप से इन ईमेल के प्राप्तकर्ता प्रतीत होते हैं, जो विशेष रूप से औपचारिक नोटिस नहीं हैं और आयकर पोर्टल पर दिखाई नहीं देते।

संदेशों में आयकर रिटर्न प्रोसेसिंग को रोकने के कई आधार बताए गए हैं। इनमें यात्रा भत्ते के दावे शामिल हैं जो फॉर्म 16 में नियोक्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से काफी अधिक हैं, रिटर्न में घोषित पूंजीगत लाभ जो वार्षिक सूचना विवरण और करदाता सूचना सारांश में प्रविष्टियों के साथ संरेखित नहीं लगते, असामान्य रूप से अधिक मकान किराया भत्ता दावा, या अनुमत कटौती सीमा से अधिक रिपोर्ट किए गए दान।

एआईएस और टीआईएस स्वचालित रूप से तैयार किए गए रिकॉर्ड हैं जिन्हें विभाग लेनदेन स्तर की जानकारी और विभिन्न तीसरे पक्षों द्वारा रिपोर्ट किए गए विवरणों का उपयोग करके तैयार करता है।

टैक्स रिफंड पर अनिश्चितता

उन लोगों में भी कर रिफंड प्राप्त करने की समयसीमा को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है, जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि उनके आयकर रिटर्न में दावे सटीक हैं।

हैदराबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म त्रिवेदी एंड बैंग के साझेदार मोहित बैंग ने कहा, “जोखिम प्रणाली द्वारा चिह्नित किए जाने से उन करदाताओं में खलबली मच गई है जिन्होंने नियमों का पालन किया है। हम तेजी से ऐसे मामले देख रहे हैं जहां वैध और उचित रूप से समर्थित दावों वाले करदाताओं को इन स्वचालित नोटिसों में फंसाया जा रहा है।”

डेटा एनालिटिक्स में सुधार की जरूरत

बैंग ने कहा कि यह एक गहरे बेमेल को दर्शाता है जब सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों को ट्रेस करने योग्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए योगदान को “संभावित रूप से झूठा” बताया जाता है। उन्होंने कहा, “अगर उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना है, तो विभाग को गलत सकारात्मकता को कम करने के लिए अपने डेटा विश्लेषण को बेहतर बनाने की जरूरत है। स्वचालित संचार को मार्गदर्शन और सुधार करना चाहिए, न कि डराना, ताकि कानून का पालन करने वाले नागरिकों को पूर्ण प्रकटीकरण के बावजूद अनावश्यक तनाव न झेलना पड़े।”

उन्होंने एक और चिंता की ओर इशारा किया कि रिटर्न दाखिल होने की तारीख से चार महीने से अधिक समय तक रिफंड में देरी हो रही है, जबकि ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालने वाले नोटिस दाखिल करने की समय सीमा से मात्र एक सप्ताह पहले जारी किए जा रहे हैं।

रिपोर्टिंग ढांचे में सुरक्षा उपाय मौजूद

चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म आशीष करुंडिया एंड कंपनी के संस्थापक आशीष करुंडिया के अनुसार, “मौजूदा रिपोर्टिंग ढांचे में पहले से ही मजबूत सुरक्षा उपाय हैं, जिसमें प्राप्तकर्ता संगठनों को फॉर्म 10बीडी जमा करना और फॉर्म 10बीई में दाता-विशिष्ट प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक है, जिस पर करदाता अपने रिटर्न दाखिल करते समय भरोसा करते हैं।”

उन्होंने कहा, “यह जानकारी वैध दावों के सिस्टम संचालित सत्यापन के लिए आसानी से सुलभ है। इसी तरह, हालांकि नियोक्ता अक्सर निवेश या कटौती की घोषणा के लिए आंतरिक समय सीमा लगाते हैं, आमतौर पर नवंबर या दिसंबर के आसपास, लेकिन उन समय सीमा के भीतर नियोक्ताओं को सूचित नहीं की गई वास्तविक कटौतियों का दावा करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।”

वेतनभोगी करदाताओं के मामले में, फॉर्म 16 और आयकर रिटर्न में आंकड़ों के बीच अंतर अक्सर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि निवेश का विवरण समय पर नियोक्ताओं को नहीं दिया जा सका।

करुंडिया ने कहा, “भले ही उद्देश्य रचनात्मक हो सकता है, लेकिन साल के अंत में इन संचारों की रिलीज ने कई अनुपालन करने वाले करदाताओं को परेशान कर दिया है। एक बेहतर तरीका यह होता कि फाइलिंग सीजन के दौरान पहले संपर्क किया जाता, जिससे व्यक्तियों को व्यवस्थित तरीके से अंतर को समेटने या रिटर्न संशोधित करने का पर्याप्त अवसर मिलता। ऐसे संदेशों को अनुपालन के लिए सलाहकार संकेत के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि गलत रिपोर्टिंग के संकेत के रूप में, खासकर तब जब दावे वैध और उचित रूप से समर्थित हों।”

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Asfi Shadab

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