Khan Sir: पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। अदालत ने मामले में ‘नो कोर्सिव एक्शन’ (No Coercive Action) का आदेश जारी किया है, जिससे अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। याचिका में उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि फायरिंग की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर मंगलवार को आदेश सुनाया गया।
कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को मामले से जुड़ी केस डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग संस्थान भी पहुंची थी और उनकी तलाश की गई थी। हालांकि उस दौरान पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली थी और न ही खान सर की गिरफ्तारी हो सकी थी। अब अदालत के आदेश के बाद पुलिस को केस से जुड़े दस्तावेज और जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
जमानत याचिका पर 10 जून को सुनवाई
खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने अदालत के फैसले को राहत भरा बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने खान सर को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। वकील के अनुसार, अदालत ने पुलिस से केस डायरी और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि फायरिंग मामले में शामिल बताए जा रहे खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर 10 जून को सुनवाई होनी है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है और उनकी गिरफ्तारी की आशंका टल गई है।