नई दिल्ली, 15 सितंबर 2025 – ITR Filing Last Date Today, आज यानी 15 सितंबर 2025 वित्त वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए Income Tax Return (ITR) filing last date है। Income Tax Department ने रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि ITR दाखिल करने की deadline को आगे नहीं बढ़ाया गया है।
ITR Filing Last Date Today: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे कुछ संदेशों में दावा किया जा रहा था कि अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, विभाग ने ऐसे संदेशों को “fake news” करार दिया और करदाताओं को केवल उसके आधिकारिक चैनल्स, विशेषकर verified handle @IncomeTaxIndia से मिलने वाले अपडेट्स पर भरोसा करने की सलाह दी।
Fake News से निवेशक हुए भ्रमित
Income Tax Department ने कहा –
“A fake news is in circulation stating that the due date of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025. The due date for filing ITRs remains 15.09.2025.”
अर्थात, ITR दाखिल करने की तारीख पहले 31 जुलाई 2025 थी जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। लेकिन अब इसे आगे 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने की कोई योजना नहीं है।
ITR Filing Last Date Today: 6 करोड़ से अधिक ITR पहले ही दाखिल
Income Tax Department ने शनिवार को जानकारी दी थी कि अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं। विभाग ने टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को इस उपलब्धि में योगदान देने के लिए धन्यवाद भी दिया।
“Thank you taxpayers & tax professionals for helping us reach the milestone of 6 crore Income Tax Returns (ITRs). We urge all those who haven’t filed ITR for AY 2025-26, to file at the earliest to avoid last minute rush,” विभाग ने X (Twitter) पर लिखा।
Deadline मिस करने पर बढ़ेगा बोझ
ITR Filing Last Date Today: विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर 2025 की समयसीमा चूकने पर टैक्सपेयर्स को लेट फीस और ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही, कई मामलों में प्रोसेसिंग में देरी और रिफंड पर असर भी पड़ सकता है। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचें और जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें।
Helpdesk 24×7 उपलब्ध
Income Tax Department ने यह भी जानकारी दी है कि टैक्सपेयर्स की सहायता के लिए उसका helpdesk 24×7 उपलब्ध है।
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Tax filing और tax payment में मदद के लिए कॉल सपोर्ट
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Live chat और WebEx sessions
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X (Twitter) के जरिए सपोर्ट
इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि कोई भी taxpayer तकनीकी कारणों से deadline चूक न जाए।
Taxpayers को दी गई अहम सलाह
विभाग ने दोहराया कि टैक्सपेयर्स को अफवाहों और गैर-आधिकारिक संदेशों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ITR filing से जुड़ी सभी घोषणाएं केवल Income Tax Department के आधिकारिक चैनल्स पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
नतीजा
आज ITR filing की अंतिम तिथि है और Income Tax Department ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि deadline 30 सितंबर तक नहीं बढ़ाई जाएगी। Fake news पर ध्यान न देकर, taxpayers को चाहिए कि समय रहते रिटर्न फाइल करें ताकि जुर्माना और ब्याज से बचा जा सके।