नई दिल्ली, 25 सितंबर 2025 (PIB रिपोर्ट):
करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को राहत देते हुए Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने घोषणा की है कि Assessment Year 2025-26 के लिए Tax Audit Report (TAR) filing की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है।
यह निर्णय देशभर में करदाताओं और पेशेवर संगठनों की ओर से मिली Representations और High Courts में दायर याचिकाओं के बाद लिया गया।
वेब स्टोरी:
क्यों बढ़ाई गई Deadline?
CBDT को कई Chartered Accountant Associations और Tax Practitioner Bodies ने अनुरोध भेजे थे, जिनमें कहा गया था कि:
-
हाल ही में देश के कई हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यावसायिक और पेशेवर गतिविधियाँ बाधित हुईं।
-
कई करदाता और ऑडिटर समय पर Audit Reports पूरी करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे।
-
इस विषय पर देश की कुछ High Courts में भी याचिकाएँ दायर की गईं।
हालांकि CBDT ने स्पष्ट किया है कि Income-tax e-filing portal पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर रहा है और किसी प्रकार की तकनीकी समस्या नहीं है।
अब तक कितनी फाइलिंग हुई?
CBDT के आंकड़ों के अनुसार—
-
24 सितंबर 2025 तक 4.02 लाख Tax Audit Reports (TARs) अपलोड हो चुकी थीं।
-
सिर्फ 24 सितंबर को ही 60,000 से ज़्यादा TARs फाइल की गईं।
-
7.57 करोड़ ITRs अब तक इस वित्तीय वर्ष में फाइल हो चुके हैं।
यह दर्शाता है कि पोर्टल पूरी तरह स्थिर और सक्षम है।
Also Read:
Ladli Behna Yojana 28th Installment: 13 सितंबर को आएगी 28वीं किस्त, CM Mohan Yadav भेजेंगे ₹1250
कोर्ट और प्रोफेशनल बॉडीज़ का दबाव
CBDT ने कहा कि यद्यपि सिस्टम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन टैक्स प्रैक्टिशनर्स की व्यावहारिक कठिनाइयों और अदालतों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी गई है।
नया शेड्यूल
-
पुरानी अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025
-
नई अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025
यह छूट केवल उन Assessees पर लागू होगी जो Income-tax Act, 1961 की धारा 139(1) के Explanation 2 के क्लॉज़ (a) में आते हैं।
CBDT जल्द ही इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना (Notification) भी जारी करेगा।
करदाताओं को क्या लाभ होगा?
इस विस्तार से:
-
करदाता और ऑडिटर बिना अतिरिक्त दबाव के अपनी Audit Reports फाइल कर सकेंगे।
-
बाढ़ प्रभावित और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
-
Compliance प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।
ध्यान देने योग्य बातें
-
CBDT ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एक विशेष राहत (One-time Extension) है।
-
भविष्य में सभी करदाताओं को समय पर Filing करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
– With Inputs from PIB