देश के करोड़ों करदाताओं के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है या फिर दोनों में जानकारी मेल नहीं खा रही है तो समय बहुत कम बचा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य है। इसके बाद न केवल 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा बल्कि आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। यह निष्क्रियता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
आयकर विभाग के मुताबिक जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के आधार पर जारी किया गया था उनके लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है। अगर आप इस प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी वित्तीय सेवाएं बाधित हो सकती हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करना, रिफंड लेना और बैंकिंग लेनदेन जैसे जरूरी काम रुक सकते हैं।
केंद्र सरकार ने अप्रैल में जारी एक आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया था कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA की उप-धारा 2A के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार हर उस व्यक्ति को जिसे 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन फॉर्म की नामांकन आईडी के आधार पर पैन आवंटित किया गया है उसे 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर सूचित करना होगा।
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक करना
सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में टैक्स चोरी रोकने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आधार-पैन लिंकिंग उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे डुप्लिकेट पैन कार्डों पर रोक लगती है और एक व्यक्ति की सभी वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करना आसान हो जाता है।
जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। आपके रिफंड अटक जाते हैं। बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, शेयर बाजार में लेनदेन करना जैसे काम बंद हो जाते हैं। यहां तक कि अगर आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वह भी नामुमकिन हो जाता है।
कैसे करें आधार-पैन लिंक
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नए पैन कार्ड आवेदकों के लिए आवेदन के समय ही आधार-पैन लिंकिंग अपने आप हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किया गया था उनके लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है।
आधार-पैन लिंक करने के तीन आसान तरीके हैं। पहला तरीका ऑनलाइन है। आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। वहां लिंक आधार का विकल्प चुनना होगा। फिर ओटीपी के जरिए विवरण सत्यापित करना होगा। यह सबसे आसान और तेज तरीका है।
दूसरा तरीका एसएमएस के जरिए है। आपको अपने मोबाइल फोन से 567678 या 56161 नंबर पर एक संदेश भेजना होगा। संदेश का फॉर्मेट है UIDPAN फिर 12 अंकों का आधार नंबर फिर 10 अंकों का पैन नंबर। यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
तीसरा तरीका है पैन सेवा केंद्र पर जाकर। आपको जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होगा। अगर देरी हो चुकी है तो 1000 रुपये की फीस भी देनी होगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया के चरण
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले पोर्टल के होम पेज पर जाएं। फिर क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। फिर ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें पर क्लिक करें।
इसके बाद अपना पैन दर्ज करें और उसकी पुष्टि करें। कोई भी मोबाइल नंबर डालें जिस पर आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी दर्ज करके प्रक्रिया पूरी करें। पूरी प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट का समय लगता है।
गलत जानकारी कैसे सुधारें
कई बार ऐसा होता है कि पैन और आधार में दर्ज जानकारी मेल नहीं खाती। नाम की स्पेलिंग अलग हो सकती है। जन्मतिथि अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में लिंकिंग नहीं हो पाती।
इस समस्या को हल करने के लिए आपको पहले यह पता करना होगा कि गलती कहां है। अगर आधार में जानकारी गलत है तो यूआईडीएआई पोर्टल पर जाकर सुधार करें। अगर पैन में गलती है तो प्रोटीन यानी एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट पर जाकर सुधार करें।
अगर समस्या बनी रहती है तो अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाएं। वहां के अधिकारी आपकी पूरी मदद करेंगे।
कैसे चेक करें लिंकिंग स्टेटस
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैन पहले से आधार से लिंक है या नहीं तो यह भी बहुत आसान है। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर डालें। सबमिट करें।
आपको तीन में से एक संदेश दिखाई देगा। पहला आपका आधार पहले से ही पैन से लिंक है। दूसरा आपकी आधार-पैन लिंकिंग का अनुरोध लंबित है। तीसरा आधार पैन से लिंक नहीं है। इस जानकारी के आधार पर आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
जुर्माने से कैसे बचें
अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं करते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। फिर आपको दोबारा सक्रिय करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप समय रहते यह काम कर लें।
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम तारीख के करीब सर्वर पर भारी ट्रैफिक हो सकता है। इससे वेबसाइट धीमी चल सकती है या क्रैश भी हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द यह काम निपटा लें।
सरकार की सख्ती
सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। पिछले कुछ सालों में कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि फिर से मोहलत मिलेगी। आयकर विभाग लगातार नोटिस भेज रहा है। टीवी और अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं।
विभाग का उद्देश्य टैक्स बेस बढ़ाना और चोरी रोकना है। जब सभी का पैन आधार से लिंक होगा तो किसी भी व्यक्ति की पूरी वित्तीय तस्वीर सामने आ जाएगी। इससे कालाधन पर रोक लगेगी।
क्या करें अगर आधार नहीं है
अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे तुरंत नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आवेदन करना चाहिए। आधार बनने में 60 से 90 दिन लग सकते हैं। इसलिए देर न करें। आधार मिलने के बाद तुरंत पैन से लिंक करें।
कुछ छूट की श्रेणियां भी हैं। जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के कुछ इलाकों के निवासियों के लिए अलग नियम हैं। 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह अनिवार्य है।
आधार-पैन लिंकिंग अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। अगर आप करदाता हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है। सरकार ने पर्याप्त समय दिया है। प्रक्रिया भी आसान बना दी गई है। अब बस आपको कुछ मिनट निकालकर यह काम पूरा करना है।
याद रखें 31 दिसंबर 2025 के बाद न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि आपकी सभी वित्तीय सेवाएं ठप हो जाएंगी। इसलिए देर न करें। आज ही लॉगइन करें और अपना आधार-पैन लिंक कर लें। अगर कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन पर संपर्क करें या नजदीकी सेवा केंद्र पर जाएं। समय रहते यह काम निपटाना ही समझदारी है।