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पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख नजदीक, ऐसे करें लिंक

PAN Card Aadhar Card Link Status Check: 31 दिसंबर तक जोड़ना है जरूरी, जानें पूरी प्रक्रिया और नियम
PAN Card Aadhar Card Link Status Check: 31 दिसंबर तक जोड़ना है जरूरी, जानें पूरी प्रक्रिया और नियम (File Photo)
आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता दोहराई है। समय सीमा के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये की देरी फीस लगेगी। लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और सभी वित्तीय काम रुक जाएंगे। ऑनलाइन लिंक करना आसान है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद पैन बनवाने वालों को देरी फीस में छूट मिलेगी।
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आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर से याद दिलाया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड सभी वित्तीय और कर से जुड़े कामों के लिए बंद हो जाएगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि समय सीमा के बाद लिंक करने वालों को 1000 रुपये की देरी फीस भी देनी होगी।

देश में लाखों लोगों के पास पैन कार्ड है और उन सभी के लिए यह नियम लागू है। पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक से जुड़े काम, संपत्ति खरीदने, टैक्स भरने और कई अन्य वित्तीय कामों में होता है। अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो इन सभी कामों में रुकावट आएगी। इसलिए समय रहते इसे लिंक कर लेना जरूरी है।

पैन और आधार को कैसे जोड़ें

पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसे घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपने खाते में लॉगिन करना होगा। अगर आपका खाता नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।

लॉगिन करने बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘लिंक आधार’ का विकल्प चुनना होगा। यहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर भरना होगा। सभी जानकारी सही से भरने के बाद ‘ई-पे टैक्स के जरिए भुगतान करें’ वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद सही आकलन वर्ष चुनें और भुगतान के प्रकार में ‘अन्य प्राप्तियां’ का चयन करें। देय राशि पहले से भरी होगी। चालान बनाकर बैंक की वेबसाइट के माध्यम से भुगतान करें। भुगतान पूरा होने के बाद वापस ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करें।

कैसे जांचें कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं

बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि उनका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं। इसे चेक करना बहुत आसान है। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।

अपना पैन नंबर और आधार नंबर भरें। सबमिट बटन दबाएं। स्क्रीन पर आपको लिंक स्टेटस दिख जाएगा। अगर लिंक हो चुका है तो वह दिखाई देगा। अगर नहीं हुआ है तो आप तुरंत प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

अगर पैन और आधार की जानकारी में अंतर हो तो क्या करें

कई बार पैन और आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में अंतर होता है। ऐसी स्थिति में लिंकिंग में दिक्कत आती है। अगर आधार में गलती है तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर सुधार करवाएं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है।

अगर पैन कार्ड में सुधार की जरूरत है तो प्रोटीन या यूटीआईआईटीएसएल के जरिए अपडेट करवा सकते हैं। अगर फिर भी समस्या बनी रहती है तो अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। इससे समस्या का समाधान हो जाता है।

31 दिसंबर तक लिंक न करने पर क्या होगा

आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि वे अपने पैन का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय या कर से जुड़े काम में नहीं कर पाएंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत आएगी। बैंक में बड़े लेनदेन नहीं कर पाएंगे। संपत्ति खरीदने या बेचने में भी समस्या होगी। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश भी प्रभावित होगा। इसलिए समय से पहले यह काम पूरा कर लेना चाहिए।

देरी शुल्क और आखिरी तारीख

पैन और आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। जिन लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, उन्हें 1000 रुपये की देरी फीस देनी होगी। यह फीस लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले जमा करनी होगी।

हालांकि कुछ लोगों को इस देरी शुल्क से राहत दी गई है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें देरी फीस नहीं देनी होगी। वे समय सीमा तक मुफ्त में पैन आधार लिंक कर सकते हैं।

आयकर विभाग का क्या है नियम

आयकर विभाग ने दोहराया है कि सभी योग्य पैन कार्ड धारकों के लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले पैन कार्ड मिला था, उनके लिए आधार से लिंक करना जरूरी है।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड और गैर-रजिस्टर्ड दोनों तरह के करदाताओं के लिए ‘लिंक आधार’ सेवा उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी यह काम कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने पर प्रक्रिया और आसान हो जाती है।

नए पैन कार्ड के लिए आधार सत्यापन जरूरी

नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए पहले से ही आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना आधार के पैन कार्ड नहीं बनता। यह नियम कुछ समय पहले से लागू है।

इससे सरकार को दोहरे पैन कार्ड रोकने में मदद मिल रही है। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। आधार से लिंक होने के बाद यह सुनिश्चित होता है कि सभी वित्तीय लेनदेन एक ही पहचान से जुड़े हैं।

लास्ट मोमेंट में न करें काम

आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें। 31 दिसंबर की समय सीमा नजदीक है। अगर लाखों लोग एक साथ आखिरी दिनों में लिंक करने की कोशिश करेंगे तो वेबसाइट पर भीड़ हो सकती है।

तकनीकी समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके, यह काम पूरा कर लेना चाहिए। समय पर लिंक करने से जुर्माने से बचा जा सकता है। साथ ही आपकी सभी वित्तीय सेवाएं बिना रुकावट चलती रहेंगी।

पैन कार्ड आज के समय में बहुत जरूरी दस्तावेज है। इसके बिना बड़े वित्तीय काम नहीं हो सकते। अगर यह निष्क्रिय हो गया तो काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए समय रहते अपना पैन आधार से जोड़ लें और किसी भी तरह की दिक्कत से बचें।

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Asfi Shadab

एक लेखक, चिंतक और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता, जो खेल, राजनीति और वित्त की जटिलता को समझते हुए उनके बीच के रिश्तों पर निरंतर शोध और विश्लेषण करते हैं। जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को सरल, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध।