नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालतें राज्यपाल या राष्ट्रपति पर विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा नहीं लगा सकतीं। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधेयक मामले में इस वर्ष की शुरुआत में लागू की गई डीम्ड एसेंट की अवधारणा संविधान की भावना के विरुद्ध है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
संविधान पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने तमिलनाडु विधेयक फैसले के बाद दिए गए राष्ट्रपति संदर्भ पर जवाब देते हुए कहा कि समय सीमा लगाना संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की योजना में जानबूझकर बनाई गई संवैधानिक लोच के सख्त विपरीत होगा। अदालत ने कहा कि समय सीमा निर्धारित करने का कोई भी न्यायिक प्रयास किसी अन्य संवैधानिक अंग के अधिकार को प्रतिस्थापित करेगा।
डीम्ड एसेंट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति सूर्य कांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिम्हा और अतुल एस चंदूरकर से युक्त पांच न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी, “समय सीमा लगाना इस लोच के सख्त विपरीत होगा जिसे संविधान ने इतनी सावधानी से संरक्षित किया है। डीम्ड एसेंट की अवधारणा किसी अन्य प्राधिकरण की शक्तियों का अधिग्रहण है और अनुच्छेद 142 का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता।”
राज्यपाल के कार्यों पर न्यायिक समीक्षा
शीर्ष अदालत ने दोहराया कि जबकि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन न्यायोचित नहीं है, संवैधानिक अदालतें विवेक की योग्यता में जाए बिना राज्यपाल को उचित समय के भीतर अनुच्छेद 200 के तहत कार्य करने के लिए सीमित आदेश जारी कर सकती हैं।
राज्यपाल के तीन स्पष्ट विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर मंजूरी को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। संविधान केवल तीन स्पष्ट विकल्प प्रदान करता है – या तो मंजूरी दें, टिप्पणियों के साथ विधेयक को विधानमंडल में वापस भेजें, या इसे राष्ट्रपति को भेजें।
मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम मानते हैं कि राज्यपाल के पास केवल रोकने की शक्ति नहीं है। उनके पास तीन स्पष्ट विकल्प हैं – या तो मंजूरी दें, टिप्पणियों के साथ विधेयक को विधानमंडल को वापस करें, या इसे राष्ट्रपति को भेजें। इन तीन विकल्पों में से किसी एक को चुनने में उनके पास विवेक है।”
चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता
शीर्ष अदालत ने केंद्र के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को अप्रतिबंधित विवेक प्रदान करता है। न्यायालय ने कहा, “यह चुनी हुई सरकार, मंत्रिमंडल होना चाहिए जो चालक की सीट पर हो और दो कार्यकारी शक्ति केंद्र नहीं हो सकते।”
तमिलनाडु मामले से अलग रुख
संविधान पीठ की यह राय इस वर्ष की शुरुआत में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है। उस पीठ ने अनुच्छेद 142 का आह्वान करते हुए राज्यपाल आर एन रवि द्वारा लंबे समय तक देरी के बाद तमिलनाडु में दस विधेयकों को स्वीकृत माना था और राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की थी।
संवैधानिक संतुलन का महत्व
यह फैसला संघीय ढांचे में संवैधानिक संस्थाओं के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जबकि राज्यपाल को विधेयकों पर कार्रवाई में देरी नहीं करनी चाहिए, न्यायपालिका भी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकती।
संघीय व्यवस्था पर प्रभाव
यह निर्णय भारत की संघीय व्यवस्था के लिए दूरगामी निहितार्थ रखता है। यह राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच संबंधों को प्रभावित करेगा और भविष्य में इसी तरह के विवादों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।
संविधान की भावना का सम्मान
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान निर्माताओं की मंशा और संवैधानिक संस्थाओं के बीच शक्तियों के सावधानीपूर्वक विभाजन को बनाए रखने पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका को संविधान द्वारा प्रदान की गई लोच का सम्मान करना चाहिए और अन्य संवैधानिक अंगों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
यह निर्णय संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बना रहे।