IRCTC होटल टेंडर मामले में लालू परिवार पर आरोप तय
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2025:
IRCTC Case: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को IRCTC होटल टेंडर मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए हैं।
आरोपों का विवरण
आरोप 2004-2009 के रेलवे मंत्री कार्यकाल से जुड़े हैं। अदालत ने निम्नलिखित अपराधों के तहत आरोप तय किए हैं:
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आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy)
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धोखाधड़ी (Cheating)
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भ्रष्टाचार (Corruption)
यह मामला रांची और पुरी में IRCTC के होटलों के टेंडर से जुड़ा है। आरोप है कि टेंडर दिल्ली की एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए मैनिपुलेट किए गए, और इसके बदले में परिवार को शेल कंपनियों के जरिए भूमि हस्तांतरण दिया गया।
IRCTC Scam: अदालत की कार्रवाई
आरोपियों ने अदालत में बिना दोष का बयान (Not Guilty Plea) दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने CBI के प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की डिस्चार्ज याचिकाएं खारिज कर दी और मुकदमे को ट्रायल के लिए आगे बढ़ा दिया।
CBI की भूमिका
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में गहन जांच की और आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए, जिससे अदालत ने ट्रायल की अनुमति दी। CBI का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं और हितों का टकराव स्पष्ट हैं।
राजनीतिक और कानूनी प्रभाव
यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और परिवार के वरिष्ठ नेताओं पर सीधे भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप लगे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुकदमे का परिणाम RJD और बिहार राजनीति पर असर डाल सकता है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया की गति पर भी निगाहें बनी हैं।
दिल्ली अदालत का यह आदेश IRCTC होटल टेंडर मामले में लालू परिवार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ट्रायल के दौरान अदालत यह तय करेगी कि आरोप कितने प्रमाणित होते हैं और दोषियों को सजा मिलती है या नहीं।