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मुजफ्फरपुर में भोजपुरी अभिनेता निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली पर मुकदमा दर्ज, मॉल उद्घाटन के दौरान रोड जाम करने का आरोप

Muzaffarpur Case Against Nirahua – मुजफ्फरपुर में अभिनेता निरहुआ और आम्रपाली पर रोड जाम करने के आरोप में परिवाद दर्ज
Muzaffarpur Case Against Nirahua – मुजफ्फरपुर में अभिनेता निरहुआ और आम्रपाली पर रोड जाम करने के आरोप में परिवाद दर्ज
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मॉल उद्घाटन के दौरान सड़क जाम, अभिनेता निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली पर मामला दर्ज

मुजफ्फरपुर में भोजपुरी सिनेमा जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लोकप्रिय अभिनेता एवं पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और प्रसिद्ध अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ रोड जाम करने के आरोप में CJM कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। इस मामले ने शहर में चर्चाओं का माहौल बना दिया है।

अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दायर किया परिवाद

जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में यह परिवाद दायर किया है।
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि 4 अक्टूबर को कलमबाग चौक स्थित एक मॉल के उद्घाटन के दौरान अभिनेता निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा आयोजन किया जिससे सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और रोड जाम की स्थिति बन गई।

एम्बुलेंस फंसी, लोगों को हुई परेशानी

परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि सड़क जाम के कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, यहां तक कि एक एम्बुलेंस भी घंटों तक जाम में फंसी रही। इस लापरवाही को अधिवक्ता ने गंभीर मामला बताया और कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

परिवाद में निरहुआ, आम्रपाली दुबे, SDM तुषार कुमार, और मॉल के मालिक को आरोपी बनाया गया है।
मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल हैं –
धारा 223, 189(7), 189(6), 191(1), 190, 61(1), 280, 272, 198, 199(B)
इन धाराओं के तहत सार्वजनिक अवरोध, प्रशासनिक लापरवाही, और जन-जीवन में बाधा उत्पन्न करने जैसे अपराधों को शामिल किया गया है।

18 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर तय की गई है। CJM कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मॉल उद्घाटन बना कानूनी विवाद का कारण

4 अक्टूबर को कलमबाग चौक स्थित एक बड़े मॉल का उद्घाटन भोजपुरी स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे के हाथों हुआ था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और प्रशंसक पहुंचे थे। इस दौरान सड़क पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि यातायात ठप हो गया।
कई वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों ने उस दिन सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए अपनी नाराजगी भी जताई थी।

सुधीर ओझा पहले भी कर चुके हैं कई चर्चित परिवाद

अधिवक्ता सुधीर ओझा का नाम कई चर्चित मामलों से जुड़ा रहा है। उन्होंने पूर्व में भी बॉलीवुड और राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ अदालत में परिवाद दायर किए हैं। इस मामले को लेकर भी वे दावा कर रहे हैं कि यह केवल जनसुविधा का नहीं बल्कि कानून के शासन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल

घटना के दौरान SDM तुषार कुमार की मौजूदगी का जिक्र भी परिवाद में किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी समय पर भीड़ नियंत्रण का इंतजाम करते, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। अब सवाल यह है कि क्या मॉल प्रबंधन को इतनी बड़ी भीड़ की अनुमति दी गई थी या नहीं।

भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल

इस कानूनी विवाद की खबर से भोजपुरी फिल्म जगत में भी हलचल मच गई है। अभिनेता निरहुआ, जो भाजपा से सांसद रह चुके हैं, इस तरह के मामले में फंसने से पहले भी कई बार चर्चाओं में रहे हैं। अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद लगातार सुर्खियों में हैं।


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Aryan Ambastha

राष्ट्रभारत डॉट कॉम में लेखक एवं विचारक | वित्त और उभरती तकनीकों में गहरी रुचि | राजनीति एवं समसामयिक मुद्दों के विश्लेषक | कंटेंट क्रिएटर | नालंदा विश्वविद्यालय से स्नातक।

प्रौद्योगिकी, वित्त, राजनीति और समाज के आपसी संबंधों को समझने और व्याख्या करने का विशेष कौशल रखते हैं। जटिल विषयों को सरल, शोध-आधारित और संतुलित दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुँचाना इनकी पहचान है। संपर्क: aryan.ambastha@rashtrabharat.com