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भारत में कारोबार करने के लिए कानून का पालन जरूरी: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘X’ की याचिका खारिज की

Karnataka High Court Rejects X’s Petition
Karnataka High Court Rejects X’s Petition (Photo: Flickr)
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नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक्स द्वारा केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में कारोबार करने के लिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानून का पालन करना होगा।

कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) सरकारी अधिकारियों को सामग्री अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं देती। एक्स का तर्क था कि केवल धारा 69ए और उससे जुड़े 2009 के नियम ही वैध कानूनी आधार प्रदान करते हैं। हालांकि, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

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कोर्ट ने क्या कहा?

फैसला सुनाते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने टिप्पणी की कि संचार और उसका प्रसार हमेशा से शासन के अधीन रहा है। उन्होंने कहा, “सूचना और संचार कभी भी अनियंत्रित नहीं रहे हैं, यह हमेशा से नियमन का विषय रहा है।”

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एक्स की अतिरिक्त मांगें

  • कंपनी ने सरकार के ‘सहयोग पोर्टल’ से जुड़ने की अनिवार्यता पर भी आपत्ति जताई।

  • एक्स ने विभिन्न मंत्रालयों को उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से रोकने की गुहार लगाई थी।

  • साथ ही, कंपनी ने अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी।

कई महीनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जुलाई 29 को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब स्पष्ट कर दिया कि भारत में काम करने के लिए कानून का पालन अनिवार्य है।

Aryan Ambastha

राष्ट्रभारत डॉट कॉम में लेखक एवं विचारक | वित्त और उभरती तकनीकों में गहरी रुचि | राजनीति एवं समसामयिक मुद्दों के विश्लेषक | कंटेंट क्रिएटर | नालंदा विश्वविद्यालय से स्नातक।

प्रौद्योगिकी, वित्त, राजनीति और समाज के आपसी संबंधों को समझने और व्याख्या करने का विशेष कौशल रखते हैं। जटिल विषयों को सरल, शोध-आधारित और संतुलित दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुँचाना इनकी पहचान है। संपर्क: aryan.ambastha@rashtrabharat.com

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