नागपुर/छत्रपति संभाजीनगर, 25 सितंबर:
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने District Waqf Officer श्री तौफीक अहमद शफीक अहमद को तत्काल प्रभाव से Suspension (निलंबन) आदेश जारी कर दिया है। यह कदम उनकी कार्यशैली पर लगातार मिल रही शिकायतों और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के कारण उठाया गया है।
शिकायतों का अंबार
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की ओर से तौफीक अहमद की कार्यपद्धति को लेकर कई शिकायतें वक्फ बोर्ड तक पहुंची थीं। इन शिकायतों की Fair Investigation (निष्पक्ष जांच) सुनिश्चित करने तथा बोर्ड की Credibility (साख) बनाए रखने के उद्देश्य से यह सख्त निर्णय लिया गया।
आदेश की अवहेलना
वक्फ बोर्ड ने अधिकारी को 25 सितंबर को Chhatrapati Sambhajinagar स्थित मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए थे। लेकिन उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया और अनुपस्थित रहे। आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होती है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई
इस मामले में Maharashtra Civil Services (Discipline & Appeal) Rules 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें केवल Subsistence Allowance (निर्वाह भत्ता) दिया जाएगा।
मुख्यालय बदला गया
निलंबन के दौरान तौफीक अहमद का मुख्यालय Chhatrapati Sambhajinagar स्थित Waqf Board Office होगा। इस अवधि में उन्हें बोर्ड के किसी भी आधिकारिक कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
बोर्ड की सख्ती का संदेश
यह कार्रवाई न केवल शिकायतों की गंभीरता को दर्शाती है बल्कि वक्फ बोर्ड की ओर से अधिकारियों को यह सख्त संदेश भी देती है कि Discipline और Accountability से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।