गाजियाबाद: किशोरी से दरिंदगी करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा | Ghaziabad Crime
गाजियाबाद: जिले की अदालत ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अकबर नामक आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना के दौरान पीड़िता बेहोश हो गई थी।
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोप साबित होने पर सजा सुनिश्चित की।
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अदालत में फैसला और बचाव पक्ष
बचाव पक्ष की ओर से कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे आरोपी को राहत मिल सके। पीड़ित पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने केस को मजबूती से अदालत में प्रस्तुत किया।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर न्यायिक निर्णय सुनाया।
न्याय की जीत
इस निर्णय को न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर अपराधों में दोषियों को कठोरतम दंड देने से ही समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।