छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य | UP Scholarship & Pension 2025
लखनऊ में समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। दिवाली से पहले लाभार्थियों को 27 से 31 अक्टूबर तक फिर से आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान और शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी योजनाओं में भी ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार लिंक करना जरूरी होगा।
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छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति
वंचित विद्यार्थियों के लिए पोर्टल दोबारा खोला गया है। वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है। किसी भी दिक्कत की स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या टोल फ्री नंबर 14568 पर संपर्क किया जा सकता है।
विद्यार्थी जो दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें वहां के राज्य पोर्टल से आवेदन करना होगा। प्रदेश के विद्यार्थियों को ही सरकार लाभ देती है।
वृद्धावस्था पेंशन और पात्रता
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन में बैंक खाते में आधार लिंक अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में कुल वार्षिक आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक होने पर आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, यदि घर में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है और आय निर्धारित सीमा के भीतर है, तो आवेदन कर सकते हैं।
शादी अनुदान और परिवारिक लाभ योजनाएँ
लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। स्वयं शादी करने पर 20,000 रुपये और सामूहिक शादी पर 60,000 रुपये की राशि लाभार्थी को बैंक खाते में दी जाएगी।
वेब स्टोरी:
परिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी एफआईआर रिपोर्ट और आवेदन संख्या के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन पोर्टल और लिंक
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: sspy-up.gov.in
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना: nfbs.upsdc.gov.in
- छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति: scholarship.up.gov.in
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: samajkalyan.up.gov.in
- स्वयं शादी अनुदान योजना: shadianudan.upsdc.gov.in
समाज कल्याण विभाग ने सभी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई है ताकि लाभार्थी आसानी से आवेदन कर सकें और अपने लाभ की स्थिति जान सकें।