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संभल में मस्जिद तोड़ने का विवाद: HC ने याचिका खारिज की, बुलडोजर के डर से लोग खुद ही दीवार तोड़ने लगे

संभल में मस्जिद तोड़ने का विवाद: HC ने याचिका खारिज की, बुलडोजर के डर से लोग खुद ही दीवार तोड़ने लगे
यूपी मस्जिद विध्वंस विवाद - हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, स्थानीय लोगों ने दीवार गिराना शुरू किया | UP Masjid Demolition Controversy – HC Dismisses Petition, Locals Start Wall Demolition
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Aakash Srivastava
Aakash Srivastava
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संभल में मस्जिद तोड़ने का विवाद

संभल/उत्तर प्रदेश। असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में खाद के गड्ढों पर बनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी की याचिका के कारण काम स्थगित रहा। मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया


मस्जिद का इतिहास और प्रशासनिक कार्रवाई

राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद कई वर्ष पहले सरकारी भूमि पर बन गई थी। राजस्व विभाग ने 20 जून को अवैध कब्जे की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें दो सितंबर को बेदखली का आदेश जारी हुआ।

13 सितंबर को तहसीलदार ने गांव में नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। प्रशासन ने लाल रंग से अतिक्रमण चिन्हित भी किया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसे नहीं हटाया।


बुलडोजर और स्थानीय प्रतिक्रिया

गुरुवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मस्जिद और बरात घर को ध्वस्त करने का प्रयास किया। बरात घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जबकि मस्जिद कमेटी ने खुद ही चार दिन का समय माँगा।

शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद करीब 8-10 लोगों ने मस्जिद की दीवार तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन न्यायालय में प्रशासन द्वारा याचिका दायर होने के कारण शनिवार तक दीवार पूरी तरह नहीं तोड़ी गई।


सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी

शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बावजूद ग्रामीणों ने दीवार को नहीं तोड़ा। गांव में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। असमोली थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि मस्जिद में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई।


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