Mahua Moitra: संसद में सवाल पूछने के बदले कथित नकदी लेनदेन से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने भारत के लोकपाल द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनाया। इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। महुआ मोइत्रा ने दी थी