
Twisha Sharma Death Case: भोपाल में हुई त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इस केस में अब बड़ा मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से कराने की सिफारिश की है। सरकार ने इसके लिए केंद्र को सहमति पत्र भी भेज दिया है। इस फैसले के बाद त्विषा के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। यह मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। मालूम हो त्विषा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल

Twisha Sharma Death Case: भोपाल में हुई त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इस केस में अब बड़ा मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से कराने की सिफारिश की है। सरकार ने इसके लिए केंद्र को सहमति पत्र भी भेज दिया है। इस फैसले के बाद त्विषा के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। यह मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। मालूम हो त्विषा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल

NEET Paper Leak: देशभर में चर्चा का विषय बने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच आज मंगलवार को CBI की टीम ने नागपुर में दो नीट परीक्षार्थियों के घरों पर छापेमारी की। दिल्ली से पहुंची टीम ने कई घंटों तक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन छात्रों या उनके परिवारों का कथित पेपर लीक नेटवर्क से कोई संबंध था। जांच

NEET Paper Leak: देशभर में चर्चा का विषय बने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच आज मंगलवार को CBI की टीम ने नागपुर में दो नीट परीक्षार्थियों के घरों पर छापेमारी की। दिल्ली से पहुंची टीम ने कई घंटों तक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन छात्रों या उनके परिवारों का कथित पेपर लीक नेटवर्क से कोई संबंध था। जांच

नागपुर | सीबीआई ने “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। केरल की एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला को निशाना बनाकर 1 करोड़ 86 लाख रुपये हड़पने वाले इस गिरोह के तीन मुख्य सरगनाओं को अलग-अलग राज्यों से दबोचा गया है। तीन राज्यों में एक साथ गिरफ्तारी Digital Arrest Scam Kottayam case: सीबीआई ने इस कार्रवाई के तहत महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में एक साथ छापेमारी की। नागपुर से गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद मुश्ताक ने एक शेल कंपनी बनाई थी, जिसके जरिए ठगी की अवैध रकम स्वीकार

नागपुर | सीबीआई ने “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। केरल की एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला को निशाना बनाकर 1 करोड़ 86 लाख रुपये हड़पने वाले इस गिरोह के तीन मुख्य सरगनाओं को अलग-अलग राज्यों से दबोचा गया है। तीन राज्यों में एक साथ गिरफ्तारी Digital Arrest Scam Kottayam case: सीबीआई ने इस कार्रवाई के तहत महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में एक साथ छापेमारी की। नागपुर से गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद मुश्ताक ने एक शेल कंपनी बनाई थी, जिसके जरिए ठगी की अवैध रकम स्वीकार

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों के बीच हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड आज भी पूरे देश के ज़ेहन में एक सवाल की तरह मौजूद है। यह सिर्फ एक युवती की हत्या का मामला नहीं रहा, बल्कि सत्ता, प्रभाव और न्याय व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। बीते दो सप्ताह से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इसमें कथित वीआईपी एंगल को लेकर उठे सवालों ने सरकार और व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्यों फिर चर्चा में आया मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड में निचली अदालत द्वारा दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों के बीच हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड आज भी पूरे देश के ज़ेहन में एक सवाल की तरह मौजूद है। यह सिर्फ एक युवती की हत्या का मामला नहीं रहा, बल्कि सत्ता, प्रभाव और न्याय व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। बीते दो सप्ताह से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इसमें कथित वीआईपी एंगल को लेकर उठे सवालों ने सरकार और व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्यों फिर चर्चा में आया मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड में निचली अदालत द्वारा दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

IRCTC Scam Case: आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर देश की राजनीति और न्यायपालिका के केंद्र में आ गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बहुचर्चित मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 14 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। खास बात यह है कि इसी दिन पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। ऐसे में यह तारीख आईआरसीटीसी घोटाले के पूरे घटनाक्रम में एक निर्णायक

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Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म मामला एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई उम्रकैद की सजा को निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय कल 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई न केवल एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा मामला है, बल्कि इसमें कानून की व्याख्या, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और पीड़ितों को मिलने वाले न्याय के सवाल भी जुड़े हुए हैं। यह मामला ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया है,

Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म मामला एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई उम्रकैद की सजा को निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय कल 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई न केवल एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा मामला है, बल्कि इसमें कानून की व्याख्या, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और पीड़ितों को मिलने वाले न्याय के सवाल भी जुड़े हुए हैं। यह मामला ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया है,

Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म कांड एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। यह मामला केवल एक आरोपी या एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस न्यायिक संवेदनशीलता की परीक्षा भी है, जिस पर आम नागरिक का भरोसा टिका होता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी। सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में दखल की वजह दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कुलदीप

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India Elected to INTERPOL Asian Committee: सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन (Asian Regional Conference) में भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। यह चुनाव 19 सितम्बर 2025 को बहु-स्तरीय मतदान प्रक्रिया से सम्पन्न हुआ। इस उपलब्धि को भारत की बढ़ती वैश्विक नेतृत्व क्षमता और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में उसकी सक्रिय भूमिका का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है। इंटरपोल एशियाई समिति की भूमिका इंटरपोल एशियाई समिति का उद्देश्य एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन को उसके कार्यों के निर्वहन में सहयोग देना और सदस्य देशों के बीच प्रभावी विचार-विमर्श सुनिश्चित करना है। यह समिति अपराध नियंत्रण संबंधी रणनीतिक

India Elected to INTERPOL Asian Committee: सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन (Asian Regional Conference) में भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। यह चुनाव 19 सितम्बर 2025 को बहु-स्तरीय मतदान प्रक्रिया से सम्पन्न हुआ। इस उपलब्धि को भारत की बढ़ती वैश्विक नेतृत्व क्षमता और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में उसकी सक्रिय भूमिका का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है। इंटरपोल एशियाई समिति की भूमिका इंटरपोल एशियाई समिति का उद्देश्य एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन को उसके कार्यों के निर्वहन में सहयोग देना और सदस्य देशों के बीच प्रभावी विचार-विमर्श सुनिश्चित करना है। यह समिति अपराध नियंत्रण संबंधी रणनीतिक

The Special Judge for CBI cases, Patna, today sentenced accused Shri Yogender Prasad, a private person, under the provisions of plead guilty to Rigours Imprisonment (RI) of one year and 23 days with fine in a bank fraud case . CBI had registered the instant case on 19.08.1994 against accused on allegations that M/s Subedar Pandey & Co. of Aurangabad entered a criminal conspiracy with the other unknown persons during the period 1987-90 and in pursuance thereof they dishonestly and fraudulently got prepared seven bogus and forged bank guarantees in favour of Executive Engineer, Minor Distribution Div. No.3, Mango Jamshedpur

The Special Judge for CBI cases, Patna, today sentenced accused Shri Yogender Prasad, a private person, under the provisions of plead guilty to Rigours Imprisonment (RI) of one year and 23 days with fine in a bank fraud case . CBI had registered the instant case on 19.08.1994 against accused on allegations that M/s Subedar Pandey & Co. of Aurangabad entered a criminal conspiracy with the other unknown persons during the period 1987-90 and in pursuance thereof they dishonestly and fraudulently got prepared seven bogus and forged bank guarantees in favour of Executive Engineer, Minor Distribution Div. No.3, Mango Jamshedpur