
दिल्ली की बिगड़ती हवा और एयर प्यूरीफायर पर भारी कर का सवाल राजधानी में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर लगाए गए 18 फीसदी जीएसटी को लेकर सख्त सवाल किया है। अदालत ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के बीच नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना सरकार की न्यूनतम जिम्मेदारी है। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एयर प्यूरीफायर को विलासिता की

दिल्ली की बिगड़ती हवा और एयर प्यूरीफायर पर भारी कर का सवाल राजधानी में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर लगाए गए 18 फीसदी जीएसटी को लेकर सख्त सवाल किया है। अदालत ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के बीच नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना सरकार की न्यूनतम जिम्मेदारी है। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एयर प्यूरीफायर को विलासिता की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘ओआरएस’ शब्द पर एफएसएसएआई की रोक को सही ठहराया नई दिल्ली, 31 अक्टूबर — दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि वह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसमें पेय पदार्थों और अन्य उत्पादों में “ओआरएस” (Oral Rehydration Solution) शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की पीठ ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और अदालत इस पर रोक या ढील नहीं दे सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अगर दवा कंपनी ‘डॉ. रेड्डीज़

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘ओआरएस’ शब्द पर एफएसएसएआई की रोक को सही ठहराया नई दिल्ली, 31 अक्टूबर — दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि वह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसमें पेय पदार्थों और अन्य उत्पादों में “ओआरएस” (Oral Rehydration Solution) शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की पीठ ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और अदालत इस पर रोक या ढील नहीं दे सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अगर दवा कंपनी ‘डॉ. रेड्डीज़