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Farmers Road Block

Farmers Protest Nagpur High Court Order

नागपुर हाईकोर्ट का सख्त रुख, किसान आंदोलनकारियों को शाम 6 बजे तक सड़क खाली करने का आदेश

नागपुर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान और आदेश महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बुधवार को नागपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि आंदोलनकारी शाम 6 बजे तक सड़क खाली करें। अदालत ने कहा कि आम जनता की सुविधा किसी भी आंदोलन से ऊपर है। न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की खंडपीठ ने कहा कि सड़कें जनता की संपत्ति हैं और किसी को उन्हें लंबे समय तक रोकने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि शाम तक यातायात सामान्य हो जाए और

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