आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर से याद दिलाया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड सभी वित्तीय और कर से जुड़े कामों के लिए बंद हो जाएगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि समय सीमा के बाद लिंक करने वालों को 1000 रुपये की देरी फीस भी देनी होगी। देश में लाखों लोगों के पास पैन कार्ड है और उन सभी के लिए यह नियम लागू है।