देश के करोड़ों करदाताओं के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है या फिर दोनों में जानकारी मेल नहीं खा रही है तो समय बहुत कम बचा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य है। इसके बाद न केवल 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा बल्कि आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। यह निष्क्रियता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। आयकर विभाग के मुताबिक जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन