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बिहार चुनाव: बिना अनुमति दीवार पर पोस्टर नहीं चिपकाए जा सकेंगे; आचार संहिता के सख्त निर्देश जारी

Bihar Election: आचार संहिता के तहत बिना अनुमति पोस्टर नहीं चिपकाए जाएंगे; सख्त नियम लागू
Bihar Election: आचार संहिता के तहत बिना अनुमति पोस्टर नहीं चिपकाए जाएंगे; सख्त नियम लागू
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डिजिटल डेस्क, जहानाबाद।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी सह निर्वाचनी पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में जिले के सभी राजनीतिक दलों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आदर्श आचार संहिता के नियमों और चुनाव के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करना था।

आदर्श आचार संहिता लागू

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार सुनिश्चित करेंगे कि वे सत्ता का दुरुपयोग न करें। सरकारी खर्च पर समाचार पत्र या किसी अन्य माध्यम से प्रचार करना, सरकारी वाहनों या कर्मचारियों का उपयोग अपने चुनावी लाभ के लिए करना सख्त मना है।

सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यों से किसी समुदाय, जाति या धर्म के बीच असहमति या तनाव उत्पन्न न हो।

सार्वजनिक स्थानों और साधनों का उपयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक मैदान, स्कूल या अन्य सरकारी जगहों का उपयोग मीटिंग, सभा या रैली के लिए केवल पूर्व अनुमति प्राप्त करके किया जा सकेगा। सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों या अन्य पदाधिकारियों द्वारा चुनावी प्रचार में कोई भी सरकारी सुविधा का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करते समय भी सत्ताधारी दल इसका चुनावी लाभ न उठाए। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को उम्मीदवारों के प्रचार या दौरे में साथ ले जाना निषिद्ध है।

चुनाव प्रचार के दौरान नियम

आचार संहिता के तहत राजनीतिक दल या उनके उम्मीदवार मतदाताओं को किसी प्रकार के उपहार, खाद्य सामग्री या वस्तुएं बांटने, डराने-धमकाने, मतदान केंद्र के पास प्रचार करने या मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार करने से रोक दिए गए हैं।

किसी भी व्यक्ति की निजी जीवन शैली पर टिप्पणी करना, अन्य दल के पोस्टर निकालना या बिना अनुमति दीवार पर पोस्टर चिपकाना वर्जित है। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को चुनावी रैलियों या सभा के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

रैलियों और लाउडस्पीकर का नियम

जुलूस, रैली और लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित समय और स्थान पर किया जाएगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यदि दो या अधिक दल एक ही मार्ग में रैली निकालना चाहते हैं, तो उन्हें आपसी सहमति से समय तय करना होगा ताकि किसी अप्रिय घटना की संभावना न रहे।

इंटरनेट मीडिया का प्रयोग भी निष्पक्ष प्रचार और आचार संहिता के अनुसार ही किया जाएगा। चुनाव प्रचार में बाल श्रम का उपयोग पूरी तरह वर्जित है।

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की दिशा

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आचार संहिता का पालन करना सभी दलों के लिए अनिवार्य है। इसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित करना और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि को रोकना है।

जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता और आम जनता सुरक्षित वातावरण में मतदान कर सकें।


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Aryan Ambastha

Writer & Thinker | Finance & Emerging Tech Enthusiast | Politics & News Analyst | Content Creator. Nalanda University Graduate with a passion for exploring the intersections of technology, finance, Politics and society. | Email: aryan.ambastha@rashtrabharat.com