नागपुर ग्रामीण जिले के सावनेर तहसील के खापा टाउन में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों के कारोबार का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई ने न केवल खापा क्षेत्र बल्कि पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस छापेमारी में एक महिला आरोपी और उसके पुत्र को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है जो अपने ही घर में गांजा बेचने का अवैध धंधा कर रहे थे।
गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी
पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, खापा टाउन में स्थित हनुमान घाट, लांबटपुरा इलाके में कुछ लोग अवैध रूप से गांजा का संग्रहण और विक्री कर रहे थे। इस सूचना की पुष्टि के बाद खापा पुलिस स्टेशन की टीम ने पंचों की उपस्थिति में आरोपी के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान महिला आरोपी लिलाबाई गणपती पराते (66 वर्ष) और उसका पुत्र ईश्वर गणपती पराते (45 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने मौके से 1.505 किलोग्राम गांजा और अन्य सामग्री सहित कुल 44,060 रुपये मूल्य का माल जब्त किया।
गांजा सप्लाई नेटवर्क का खुलासा
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी माँ-बेटा स्थानीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर गांजा बेचते थे, जबकि उन्हें अन्य दो सप्लायर गांजा उपलब्ध कराते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उन दो सप्लायरों की भी पहचान कर ली है, जिससे कुल चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह पूरा अपराध खापा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 604/25 के तहत दर्ज किया गया है, और यह मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(क), 20(ब)(ii)(ब), 29 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण श्री हर्ष पोद्दार, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल मस्के, तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी सावनेर श्री पराग पोटे के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई को अंजाम देने में पीएसआई अजीतसिंग देवरे और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस टीम ने अत्यंत सतर्कता और गोपनीयता से यह ऑपरेशन चलाया, जिससे आरोपियों को कोई भनक तक नहीं लगी।
स्थानीय स्तर पर फैला था अवैध कारोबार
पुलिस जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी लंबे समय से स्थानीय स्तर पर नशे का व्यापार चला रहे थे। उनका उद्देश्य छोटे पैमाने पर स्थानीय युवाओं और मजदूरों को गांजा सप्लाई करना था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इनके माध्यम से गांजा की आपूर्ति किन-किन क्षेत्रों में होती थी।
NDPS अधिनियम के तहत सख्त सजा संभव
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एक गंभीर अपराध है और दोषी पाए जाने पर आरोपियों को 10 वर्ष तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस रिमांड की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।
पुलिस की सतर्कता से अपराधियों में हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद पूरे खापा और सावनेर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी मादक पदार्थों की तस्करी या विक्री की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस तरह की सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी।
अपराध नियंत्रण की दिशा में एक कदम आगे
खापा पुलिस की यह कार्रवाई नशा-मुक्त समाज की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया है और पुलिस की तत्परता की सराहना की है।