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उत्तर प्रदेश में पटाखा कारोबारियों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द का प्रावधान

उत्तर प्रदेश में पटाखा कारोबारियों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द का प्रावधान
Fireworks Business Guidelines: उत्तर प्रदेश में पटाखा कारोबारियों के लिए नई सुरक्षा और लाइसेंस नियम
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Asfi Shadab
Asfi Shadab
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उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पटाखा कारोबारियों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान आग एवं अन्य दुर्घटनाओं से बचाव सुनिश्चित करना है। अगर कोई व्यवसायी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान रखा गया है।

पटाखा कारोबारियों के लिए गाइडलाइन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी केके ओझा ने चंदौसी के तीन प्रमुख थोक पटाखा विक्रेताओं को विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। ये गाइडलाइन केवल थोक विक्रेताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी फुटकर दुकानदारों और आम नागरिकों के लिए भी मान्य हैं। गाइडलाइन में प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

1. सुरक्षित भंडारण

  • गोदाम और दुकान में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है।

  • दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करनी होगी ताकि आग फैलने की संभावना न्यूनतम हो।

2. बिक्री एवं उपयोग के दौरान सावधानी

  • पटाखों की बिक्री के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें।

  • दुकानों में मोमबत्ती, दीया, माचिस या लाइटर का प्रयोग न करें।

  • धूम्रपान से बचें और आग के स्रोत को दूर रखें।

3. घरों में सुरक्षा उपाय

  • पूजा स्थल को सुरक्षित स्थान पर रखें।

  • बिजली के बोर्ड पर अतिरिक्त भार न डालें।

  • दीपावली पर सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें।

  • घर में हमेशा दो बाल्टी पानी तैयार रखें।

4. आग लगने की स्थिति में प्राथमिक कदम

  • कपड़े में आग लगने पर दौड़ने की बजाय जमीन पर लेटकर लुढ़कें।

  • तुरंत पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करें।

  • निकटतम फायर स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करें।

सरकार का उद्देश्य

सरकार ने यह कदम केवल त्योहार के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। पिछले वर्षों में पटाखों के कारण आग और चोट की घटनाएँ बढ़ गई थीं, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसे में नई गाइडलाइन का उद्देश्य आम जनता और कारोबारियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

दिवाली पर विशेष सावधानियाँ

दिवाली के समय पटाखों की बिक्री और उपयोग में बढ़ोतरी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी दुकानदार और ग्राहक सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि अगर कोई दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।

आम जनता से अपील

अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। खासकर बच्चों के लिए पटाखों का उपयोग करते समय सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

निष्कर्ष

दिवाली के अवसर पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सभी का दायित्व है। उत्तर प्रदेश सरकार और अग्निशमन विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षा नियमों का पालन न केवल कानूनन अनिवार्य है बल्कि यह अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।


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Asfi Shadab

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