नए श्रम कानून से वेतन संरचना में बड़ा परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नए श्रम कानूनों ने देशभर में नौकरीपेशा वर्ग के बीच व्यापक चर्चा और चिंतन का विषय बना दिया है। इन श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद वेतन संरचना, बचत घटकों तथा कर्मचारियों की कुल आमदनी पर सीधा प्रभाव पड़ना तय है। नए प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों का मूल वेतन अब कुल कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) का कम से कम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य होगा, या वह प्रतिशत जो सरकार आगे अधिसूचित करेगी। इस परिवर्तन से प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रैच्युटी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, परंतु कर्मचारियों