
संभल में मस्जिद तोड़ने का विवाद संभल/उत्तर प्रदेश। असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में खाद के गड्ढों पर बनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी की याचिका के कारण काम स्थगित रहा। मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। Illegal Masjid, built on Govt land, demolished in Sambhal, UP, after Allahabad High Court rejected their plea. Authorities razed the banquet hall on pond land. Villagers self-demolished the mosque walls after Friday prayers to meet the order. pic.twitter.com/c4YXsSt7lf — Treeni (@TheTreeni) October

संभल में मस्जिद तोड़ने का विवाद संभल/उत्तर प्रदेश। असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में खाद के गड्ढों पर बनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी की याचिका के कारण काम स्थगित रहा। मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। Illegal Masjid, built on Govt land, demolished in Sambhal, UP, after Allahabad High Court rejected their plea. Authorities razed the banquet hall on pond land. Villagers self-demolished the mosque walls after Friday prayers to meet the order. pic.twitter.com/c4YXsSt7lf — Treeni (@TheTreeni) October

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद याचिका खारिज की | Sambhal Masjid Demolition इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद पक्ष को अदालत से कोई राहत नहीं मिली, लेकिन ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ वैकल्पिक अपील दाखिल करने की अनुमति दी गई है। Also Read: IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025: 4 अक्टूबर, प्रथम पाली का विश्लेषण और सुरक्षित अंक सुनवाई और याचिका का विवरण मस्जिद कमेटी ने जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए, जिनमें मस्जिद के कुछ हिस्से और तालाब की सरकारी जमीन शामिल थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद याचिका खारिज की | Sambhal Masjid Demolition इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद पक्ष को अदालत से कोई राहत नहीं मिली, लेकिन ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ वैकल्पिक अपील दाखिल करने की अनुमति दी गई है। Also Read: IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025: 4 अक्टूबर, प्रथम पाली का विश्लेषण और सुरक्षित अंक सुनवाई और याचिका का विवरण मस्जिद कमेटी ने जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए, जिनमें मस्जिद के कुछ हिस्से और तालाब की सरकारी जमीन शामिल थी।