असम में आधिकारिक एनआरसी अधिसूचना के बाद ही होगा मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन: मुख्यमंत्री सरमा

Assam SIR 2026: असम में एनआरसी अधिसूचना के बाद होगा मतदाता सूची का विशेष संशोधन, सीएम सरमा ने दी जानकारी
Assam SIR 2026: असम में एनआरसी अधिसूचना के बाद होगा मतदाता सूची का विशेष संशोधन, सीएम सरमा ने दी जानकारी (Photo: IANS)
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अधिसूचना के बाद ही होगा जिसकी उम्मीद अगले साल मध्य तक है। वर्तमान में विशेष सारांश संशोधन चल रहा है जो दस फरवरी दो हजार छब्बीस तक पूरा होगा।Retry
नवम्बर 18, 2025

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राज्य में मतदाता सूची का व्यापक विशेष गहन संशोधन तभी संभव होगा जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आधिकारिक अधिसूचना जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के अगले साल के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के इस बयान से मतदाता सूची में व्यापक सुधार कार्य में आ रही प्रक्रियागत बाधाओं की स्थिति साफ हो गई है।

मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियां

मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में गंभीर विसंगतियां मौजूद हैं जो इनकी प्रामाणिकता को कमजोर करती हैं। उन्होंने विशेष रूप से कुछ समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि मतदाता सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जो मृत हो चुके हैं, नाबालिग हैं जो मतदान के योग्य नहीं हैं, और विवाहित महिलाओं के नाम जिनमें उनके उपनाम या पते में हुए बदलाव अपडेट नहीं किए गए हैं। इन त्रुटियों ने व्यवस्थित संशोधन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

सरमा ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसकी उम्मीद अगले साल के मध्य तक है, तब असम में विशेष गहन संशोधन का काम अंततः शुरू हो सकेगा।

चुनाव आयोग का निर्देश

इस बीच, मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्य प्रशासन को विशेष सारांश संशोधन करने का निर्देश दिया है। यह उपाय मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों की पहचान और सुधार के लिए एक सुधारात्मक कदम के रूप में किया जा रहा है। यह व्यापक एनआरसी से जुड़े अभ्यास से पहले किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है।

यह घोषणा असम की चुनावी डेटाबेस की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है।

निर्वाचन आयोग का निर्णय

भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घोषणा की थी कि असम में मतदाता सूची का विशेष संशोधन किया जाएगा। यह प्रक्रिया दस फरवरी दो हजार छब्बीस को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरी होगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राज्य दो हजार छब्बीस की विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है और मतदाता सूची की सटीकता असम में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएं

अधिकारियों के अनुसार, असम के लिए आदेशित प्रक्रिया न तो नियमित वार्षिक सारांश संशोधन है और न ही हाल ही में कई अन्य राज्यों में किए गए विशेष गहन संशोधन जितनी व्यापक है। यह दोनों के बीच में है, जिसमें निर्वाचन आयोग ने अधिक लक्षित और बेहतर सत्यापन तंत्र को चुना है।

खाली गणना फॉर्म का उपयोग करने के बजाय, बूथ स्तर के अधिकारी पूर्व भरे हुए रजिस्टरों के साथ काम करेंगे ताकि मतदाता विवरण की पुष्टि, सुधार या अद्यतन किया जा सके। आयोग का मानना है कि इससे त्रुटियां कम होंगी और सत्यापन में तेजी आएगी।

राजनीतिक महत्व

असम में मतदाता सूची का यह संशोधन राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करना सभी राजनीतिक दलों के लिए प्राथमिकता है। मृत व्यक्तियों और नाबालिगों के नाम हटाने तथा विवाहित महिलाओं के विवरण अपडेट करने से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यापक होगी। मुख्यमंत्री सरमा ने आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि मतदाता सूची में अधिकतम सटीकता सुनिश्चित की जा सके। इससे न केवल चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।


यह समाचार IANS एजेंसी के इनपुट के आधार पर प्रकाशित किया गया है।


Rashtra Bharat
Rashtra Bharat पर पढ़ें ताज़ा खेल, राजनीति, विश्व, मनोरंजन, धर्म और बिज़नेस की अपडेटेड हिंदी खबरें।