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Neeraj Singh Murder Case Judgement: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 8 साल बाद बरी

Neeraj Singh Murder Case Judgement Sanjeev Singh Aquitted
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट से बरी.
अगस्त 28, 2025

Neeraj Singh Murder Case Judgement: धनबाद की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने बुधवार को झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह और नौ अन्य को उनके रिश्ते के भाई और पूर्व उपमहापौर नीरज सिंह की हत्या के मामले में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

रांची से एंबुलेंस में धनबाद पहुंचे थे संजीव सिंह

विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने 8 साल पुराने हाई-प्रोफाइल मामले में फैसला सुनाया और संजीव सिंह और सह-आरोपियों जयनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डबलू मिश्रा, बिनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ ​शिबू, चंदन सिंह, कुरबान अली, पंकज सिंह और रणधीर धनंजय उर्फ धनजी को बरी कर दिया। फैसले के दौरान संजीव सिंह भी अदालत में मौजूद थे। वह रांची से एम्बुलेंस में अदालत परिसर आये थे।

वकील बोले- सबूतों के अभाव में बरी हुए संजीव सिंह

उनके वकील ने कहा, ‘अदालत ने सबूतों के अभाव में संजीव सिंह को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।’ नीरज सिंह के छोटे भाई अभिषेक सिंह ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

नीरज सिंह समेत 4 की हुई थी हत्या

नीरज सिंह, उनके चालक घोल्टू महतो, अंगरक्षक मुन्ना तिवारी और निजी कर्मचारी अशोक यादव की 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला थाना अंतर्गत स्टील गेट के पास एनएच-32 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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सरायढेला में नीरज सिंह पर हुई थी गोलियों की बौछार

नीरज सिंह कार से सरायढेला स्थित अपने घर रघुकुल लौट रहे थे, तभी दो बाइकों पर सवार चार हमलावरों ने उन पर 9 एमएम पिस्तौल और कार्बाइन से 50 से अधिक गोलियां चलाईं। सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।

Biggest Shootout in Dhanbad
धनबाद के सरायढेला में हुआ था सबसे बड़ा शूटआउट.

12 अप्रैल 2017 को संजीव ने किया था सरेंडर

बाद में, भाजपा से 2 बार विधायक रहे संजीव सिंह को 12 अप्रैल, 2017 को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने रिश्ते के भाई और ट्रेड यूनियन के प्रतिद्वंद्वी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अपने तीन सहयोगियों के साथ आत्मसमर्पण किया था।

8 साल न्यायिक हिरासत में रहने के बाद बरी हुए संजीव सिंह

नीरज सिंह मर्डर केस में (Neeraj Singh Murder Case Judgement) आठ साल न्यायिक हिरासत में रहने के बाद संजीव सिंह को आठ अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी। उच्चतम न्यायालय ने शर्तें रखी थीं कि निचली अदालत में सुनवाई की तारीखों को छोड़कर वह धनबाद में प्रवेश नहीं करेंगे।

रात 10 बजे तक लागी थी निषेधाज्ञा

फैसले (Neeraj Singh Murder Case Judgement) से पहले दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के समर्थकों के बीच तनाव की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने दीवानी अदालत, अदालत के मुख्य द्वार और डीआरएम चौक से रणधीर वर्मा चौक तक बुधवार रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी थी।

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क्या हुआ था 21 मार्च 2017 की शाम 7 बजे

  • 21 मार्च 2017 की शाम 7 बजे सरायढेला स्टीलगेट में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हुई थी हत्या।
  • नीरज सिंह के अलावा, उनके पीए अशोक यादव, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घल्टू महतो को गोलियों से छलनी कर दिया गया।
  • पुलिस ने संजीव सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ सौंपी थी चार्जशीट।

Neeraj Singh Murder Case Judgement: इन 10 लोगों के खिलाफ चला ट्रायल

  1. उत्तर प्रदेश के आंबेडकर नगर के शूटर अमन सिंह
  2. सुल्तानपुर के कुर्बान अली उर्फ सोनू
  3. बलिया के चंदन सिंह उर्फ रोहित उर्फ सतीश
  4. सुल्तानपुर के शिबू उर्फ सागर सिंह
  5. शूटरों को धनबाद बुलाने के आरोपी यूपी के सुल्तानपुर लंभुआ के पंकज सिंह
  6. समस्तीपुर के डब्ल्यू मिश्रा
  7. झरिया निवासी डब्ल्यू मिश्रा का दोस्त विनोद सिंह
  8. सरायढेला के रणवीर धनंजय सिंह उर्फ धनजी
  9. जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू
  10. झरिया माडा कॉलोनी निवासी रंजय सिंह के भाई संजय सिंह

जेल में हो गयी थी अमन सिंह की हत्या

  • 3 दिसंबर 2023 को अमन सिंह की धनबाद के जेल में हत्या कर दी गयी
  • मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर प्रयागराज निवासी धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह से जुड़े मामले का ट्रायल अलग से चल रहा है.

घटना से लेकर फैसले तक का लेखा-जोखा

  • 6 कोर्ट में 408 तारीख के बाद 27 अगस्त 2025 को आया फैसला (Neeraj Singh Murder Case Judgement) ।
  • 49 तारीख और 22 महीने बाद 3 जनवरी 2019 को चार्जफ्रेम किया गया।
  • अभियोजन ने 106 तारीख पर 74 में से 37 गवाह और साक्ष्य पेश किये।
  • बचाव पक्ष की ओर से 86 तारीख में 5 लोगों की गवाही करायी गयी।
  • 49 तारीख पर दोनों पक्षों के वकीलों ने जज के सामने अपनी दलीलें रखीं।

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Aryan Ambastha

Writer & Thinker | Finance & Emerging Tech Enthusiast | Politics & News Analyst | Content Creator. Nalanda University Graduate with a passion for exploring the intersections of technology, finance, Politics and society. | Email: aryan.ambastha@rashtrabharat.com

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