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पीरियड्स लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, कहा- महिलाओं को नहीं मिलेगी नौकरी

पीरियड्स लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, कहा- महिलाओं को नहीं मिलेगी नौकरी

Period Leave: कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस मुद्दे पर सीधे कानून बनाने से पहले इसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई कंपनी या संस्था अपनी इच्छा से महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दे रही है तो यह अच्छी पहल है। लेकिन इसे कानून के रूप में अनिवार्य कर देने से कुछ दूसरी समस्याएं

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