सर्वोच्च न्यायालय का तिहासिक फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगाई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में हुए दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रोक दिया जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को मंजूरी दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली छुट्टी की पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। इस पीठ में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। सेंगर को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने पीड़िता