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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों हटाने का 8 सप्ताह का आदेश जारी किया

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाया नई दिल्ली। देश में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सख्त आदेश जारी किया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन पशुओं को तुरंत हटाकर आश्रय गृह में भेजा जाए। आदेश में विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड और खेल परिसरों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं के कारण न केवल जनस्वास्थ्य को खतरा है बल्कि यह सड़क

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