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Supreme Court

सुप्रीम न्यायालय ने सैन्य परिसर की मस्जिद में आम नागरिकों की नमाज़ की अनुमति अस्वीकार की

सुप्रीम न्यायालय ने सोमवार को एक संवेदनशील मामले में निर्णय सुनाते हुए चेन्नई के सैन्य परिसर में स्थित मस्जिद में आम नागरिकों को नमाज़ अदा करने की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में सैन्य अधिकारियों द्वारा बाहरी नागरिकों के प्रवेश पर लगी पाबंदी को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सुरक्षा के कारण जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि सैन्य परिसर में सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों के चलते आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के अप्रैल

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