मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द, हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ आया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता मुकुल रॉय को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा झटका दिया। अदालत ने उन्हें दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। भाजपा से टीएमसी में शामिल होने का मामला मुकुल रॉय वर्ष 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद, यानी अगस्त 2021 में, उन्होंने एक बार