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मानसा में बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने पर 61 वर्षीय दादा को 10 साल कैद

Mansa Crime: मानसा में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दादा को 10 साल की जेल
Mansa Crime: मानसा में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दादा को 10 साल की जेल
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अदालत का फैसला

मानसा की स्थानीय अदालत ने 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के दोषी 61 वर्षीय जगराज सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पीड़ित को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2024 में दर्ज किया गया था। गांव खोखर खुर्द के निवासी जगराज सिंह पर अपनी रिश्तेदारी में रहने वाली 9 साल की बच्ची के साथ शारीरिक छेड़छाड़ का आरोप था। बच्ची के शोर मचाने पर मामला दर्ज किया गया और अदालत में सुनवाई हुई।

कोर्ट की कार्रवाई

एडिशनल सेशन जज मनदीप कौर ने दोषी को सजा सुनाई और पीड़िता के अधिकारों की रक्षा के लिए मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया। इस मुआवजे की राशि सरकार से प्राप्त कराने के लिए कोर्ट ने निवेदन किया है ताकि पीड़िता को उचित मुआवजा मिल सके।

विशेषज्ञों और कानूनी पहलू

एडवोकेट बलबीर कौर ने बताया कि इस सजा और मुआवजे का निर्णय कानून के तहत गंभीर अपराधों में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीड़िता के अधिकारों की सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की यह पहल सराहनीय है।


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Aryan Ambastha

राष्ट्रभारत डॉट कॉम में लेखक एवं विचारक | वित्त और उभरती तकनीकों में गहरी रुचि | राजनीति एवं समसामयिक मुद्दों के विश्लेषक | कंटेंट क्रिएटर | नालंदा विश्वविद्यालय से स्नातक।

प्रौद्योगिकी, वित्त, राजनीति और समाज के आपसी संबंधों को समझने और व्याख्या करने का विशेष कौशल रखते हैं। जटिल विषयों को सरल, शोध-आधारित और संतुलित दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुँचाना इनकी पहचान है। संपर्क: aryan.ambastha@rashtrabharat.com