नागपुर में धार्मिक स्थलों से भोंगे और लाउडस्पीकर हटाने का आदेश
Nagpur Loudspeaker Ban News: नागपुर। माननीय उच्च न्यायालय, नागपुर के आदेश के तहत पाचपावली पुलिस थाने ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इस आदेश के अनुसार शहर के सभी मंदिर, बुद्ध विहार, गुरुद्वारा, मस्जिद तथा अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर लगे भोंगे और लाउडस्पीकर तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है आदेश?
न्यायालय के निर्देशानुसार कोई भी धार्मिक स्थल ऐसा लाउडस्पीकर या भोंगा नहीं लगा सकता जिसकी आवाज़ सार्वजनिक रूप से आम नागरिकों तक पहुंचती हो और जिससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती हो।
उल्लंघन पर क्या होगा?
Nagpur loudspeaker ban in religious places: यदि किसी भी धार्मिक स्थल पर इस आदेश के बावजूद भोंगा या लाउडस्पीकर पाया गया या उपयोग में लाया गया, तो संबंधित धार्मिक स्थल के अध्यक्ष, प्रबंधक या समिति के सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।
नियम नहीं मानने पर धार्मिक स्थल की समिति पर होगी कानूनी कार्रवाई
किसे करना होगा पालन?
पुलिस थाना पाचपावली, नागपुर शहर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने सभी संबंधित व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे न्यायालय के आदेशों का पालन करें और बिना देरी किए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
यह आदेश नागपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन जल्द ही सभी धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र