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Nagpur News: निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और योजना लाभ के लिए कोई शुल्क नहीं, श्रम विभाग की महत्वपूर्ण अपील

Maharashtra construction workers welfare board registration free: निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और योजना लाभ के लिए कोई शुल्क नहीं, श्रम विभाग की महत्वपूर्ण अपील
Maharashtra construction workers welfare board registration free: निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और योजना लाभ के लिए कोई शुल्क नहीं, श्रम विभाग की महत्वपूर्ण अपील (Image: AI)

Maharashtra construction workers welfare board registration free: महाराष्ट्र श्रम विभाग ने कहा है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह निःशुल्क है। सभी आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से निपटाए जाते हैं और आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। विभाग ने श्रमिकों से दलालों और बिचौलियों से सावधान रहने तथा पैसे मांगने वालों की शिकायत करने की अपील की है।

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निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क पंजीकरण और योजना लाभ की व्यवस्था

Maharashtra construction workers welfare board registration free: नागपुर, 2 जून। महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याणकारी मंडल के तहत निर्माण श्रमिकों को मिलने वाली सभी सेवाएं  पंजीकरण, नवीनीकरण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ  पूरी तरह निःशुल्क हैं। नागपुर स्थित श्रम विभाग ने यह बात स्पष्ट करते हुए श्रमिकों से किसी भी एजेंट, दलाल, बिचौलिए या संगठन के माध्यम से आवेदन न करने की अपील की है।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, शुल्क का कोई प्रावधान नहीं

विभाग के अनुसार पंजीकरण से लेकर योजना का लाभ मिलने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है। संबंधित अधिकारी आवेदन की जांच कर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। आवेदन की स्थिति की जानकारी श्रमिक को सीधे एसएमएस द्वारा दी जाती है। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।

श्रम विभाग ने दलालों और बिचौलियों से सावधान रहने को कहा

श्रम विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति आवेदन कराने या योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे, कमीशन या रिश्वत माँगता है, तो उसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के टोल-फ्री नंबर 1064 पर या ईमेल acbwebmail@mahapolice.gov.in पर की जा सकती है।

पंजीकरण के लिए यह प्रमाणपत्र जरूरी

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पात्र निर्माण श्रमिक ही पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए नियोक्ता, ठेकेदार या अधिकृत स्थानीय अधिकारी द्वारा 90 दिन कार्य करने का प्रमाणपत्र जारी होना अनिवार्य है।

श्रम विभाग की यह अपील ऐसे समय आई है जब राज्य में निर्माण कार्य तेज़ी पर है और बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक योजनाओं की जानकारी के अभाव में दलालों के शिकार बन रहे हैं।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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Asfi Shadab

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