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नागपुर में 12 सितंबर को सभी अदालतों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा

नागपुर में 12 सितंबर को सभी अदालतों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा
Nagpur National Lok Adalat September 12: नागपुर में 12 सितंबर को सभी अदालतों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा (Image: AI)

नागपुर राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर: नागपुर जिले की सभी अदालतों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें समझौते योग्य दीवानी और आपराधिक मामलों के साथ मोटर दुर्घटना मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, वैवाहिक विवाद और बैंक वसूली से जुड़े मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास होगा। लोक अदालत में मामला रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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Asfi Shadab
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12 सितंबर को नागपुर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

नागपुर राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर: नागपुर जिले की सभी अदालतों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी गई।

राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति, सर्वोच्च न्यायालय तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह आयोजन प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नागपुर के अध्यक्ष एम. सलमान आजमी के मार्गदर्शन में होगा। पक्षकारों से अपने लंबित तथा प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक संख्या में आपसी समझौते के लिए प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है।

यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नागपुर तथा वकील संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिला न्यायालयों के साथ ही सभी तहसील न्यायालयों, श्रम एवं औद्योगिक न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच तथा अन्य न्यायालयों-न्यायाधिकरणों में आयोजित होगी।

आपसी समझौते से होगा लंबित मामलों का निपटारा

इसमें समझौते योग्य दीवानी एवं आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा प्रकरण, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व प्रकरण, वैवाहिक विवाद तथा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से जुड़े वसूली मामलों का निपटारा किया जाएगा। न्यायाधीश, विशेषज्ञ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं का पैनल पक्षकारों की सहायता करेगा।

लोक अदालत में मामला प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं लगता। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती, जिससे विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है और निर्णय को न्यायालय के आदेश की तरह लागू कराया जा सकता है।

पक्षकार लंबित मामलों के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन दें, जबकि प्री-लिटिगेशन मामलों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति कार्यालय से संपर्क करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण उन्हाळे तथा नागपुर जिला वकील संघ के अध्यक्ष प्रकाश जयस्वाल ने अधिक से अधिक मामलों के निपटारे की अपील की है।

आगामी दिनों में जिला प्रशासन इस लोक अदालत के लिए तैयारियां तेज करेगा।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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