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नोट उड़ाने मामले में छह आयोजकों पर पुलिस कार्रवाई, नागपुर में दर्ज हुआ मामला

नोट उड़ाने मामले में छह आयोजकों पर पुलिस कार्रवाई, नागपुर में दर्ज हुआ मामला
Nagpur Urs procession note throwing case FIR: नोट उड़ाने मामले में छह आयोजकों पर पुलिस कार्रवाई, नागपुर में दर्ज हुआ मामला (Image: AI)

Nagpur Urs procession note throwing case FIR: नागपुर के तहसील थाना क्षेत्र में उर्स जुलूस के दौरान नोट उड़ाने के मामले में पुलिस ने छह आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि नोट उड़ाने से भीड़ बढ़ी, यातायात प्रभावित हुआ और सुरक्षा खतरा पैदा हुआ। पुलिस आदेश का पालन नहीं करने पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई की गई है।

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Asfi Shadab
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नागपुर उर्स जुलूस मामले में पुलिस कार्रवाई और जांच शुरू

Nagpur Urs procession note throwing case FIR: नागपुर के तहसील पुलिस थाना क्षेत्र में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमत अली के 104वें वार्षिक उर्स के मौके पर निकाले गए संदल जुलूस के दौरान कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार यह घटना 14 जुलाई 2026 की रात करीब 4:50 बजे तहसील क्षेत्र के सेवासदन चौक पर हुई। जुलूस के दौरान आरोपी वाहन पर सवार होकर और पैदल चलते हुए मुद्रा नोट हवा में उड़ा रहे थे। इससे नोट उठाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, सड़क पर अफरा-तफरी मची और यातायात बाधित हुआ।

पुलिस का कहना है कि मौके पर वाहन के ऊपर बिजली के तार झूल रहे थे, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा था। पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को कई बार नोट उड़ाने से रोका और वाहन से नीचे उतरने को कहा, लेकिन आरोपियों ने चेतावनी नजरअंदाज कर दी।

नोट उड़ाने और पुलिस आदेश की अवहेलना के आरोप में छह आयोजकों पर मामला दर्ज

मामले की शिकायत पुलिस थाना तहसील, नागपुर शहर के हवलदार अनिल मडावी (बकल नंबर 1608) ने दर्ज कराई। इसके आधार पर 15 जुलाई 2026 को तड़के मामला पंजीबद्ध हुआ। जांच पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र वासनिक कर रहे हैं।

एफआईआर में वसीम खान, लतीफ खान, नावेद भाई (उपाध्यक्ष, नवजवान सदर समिति, नागपुर), गनी खान, आयन खान और अमान खान को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नागपुर पुलिस आयुक्त द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(3) के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। मामला महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 125 व 223 के तहत दर्ज किया गया है।

आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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