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Allahbad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! किन्नरों को ‘नेग’ मांगने का कानूनी अधिकार नहीं, जबरन वसूली अपराध

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! किन्नरों को ‘नेग’ मांगने का कानूनी अधिकार नहीं, जबरन वसूली अपराध

Transgender Neag Rights: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि किन्नर (ट्रांसजेंडर) समुदाय को पारंपरिक ‘बधाई’ या ‘नेग’ के नाम पर पैसे मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जबरन इस तरह धन वसूलता है, तो इसे कानूनन सही नहीं माना जा सकता और यह आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आ सकता है। क्या था पूरा मामला? दरअसल गोंडा जिले की रहने वाली रेखा देवी नाम की एक किन्नर ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रेखा देवी की मांग थी कि उन्हें एक तय

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