इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद याचिका खारिज की | Sambhal Masjid Demolition इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद पक्ष को अदालत से कोई राहत नहीं मिली, लेकिन ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ वैकल्पिक अपील दाखिल करने की अनुमति दी गई है। Also Read: IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025: 4 अक्टूबर, प्रथम पाली का विश्लेषण और सुरक्षित अंक सुनवाई और याचिका का विवरण मस्जिद कमेटी ने जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए, जिनमें मस्जिद के कुछ हिस्से और तालाब की सरकारी जमीन शामिल थी।