Sharjeel Imam: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को करीब 6 साल बाद जेल से अस्थायी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। आज शुक्रवार को जब वह तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर ‘छोटी आजादी’ की खुशी साफ नजर आई। वह मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिखाई दिए।
भाई की शादी और बीमार मां के कारण मिली बेल
जानकारी के मुताबिक, अदालत ने यह राहत उन्हें पारिवारिक कारणों के चलते दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है।
हालांकि, यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मामले से जुड़े लोगों से संपर्क करने पर रोक लगाई गई है। साथ ही तय समय के बाद उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा।
50 से ज्यादा लोगों की गयी थी जान
गौरतलब है कि शरजील इमाम 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी हैं। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान भड़की थी।
इमाम को 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद थे। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और मामले में उनकी भूमिका अहम बताई गई है।
काफी लंबे समय बाद मिली इस अस्थायी राहत ने एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। जहां एक ओर उनके समर्थक इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है।