नागपुर में हाईवे किनारे नए निर्माण पर रोक, 60 दिन में हटेंगे अतिक्रमण

नागपुर में हाईवे किनारे नए निर्माण पर रोक लगाई गई है। अनधिकृत ढाबे और व्यावसायिक निर्माण 60 दिनों में हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
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बिना अनुमति नहीं मिलेगा लाइसेंस और एनओसी
महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर विकास विभाग की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी शासन परिपत्रक के अनुसार हाईवे की राइट ऑफ वे सीमा में नए ढाबे, भोजनालय और अन्य व्यावसायिक निर्माण पर रोक रहेगी। सरकार ने सभी महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को इन निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसके साथ ही हाईवे की सीमा में मौजूद अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
60 दिन में हटेंगे अतिक्रमण
निर्देश के अनुसार नई या पहले से मौजूद अनधिकृत संरचनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। जिलाधिकारी को यह कार्रवाई 60 दिनों के भीतर पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई है। अतिक्रमण हटाने में पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जाएगी।
बिना अनुमति नहीं मिलेगा लाइसेंस
राष्ट्रीय राजमार्ग के सुरक्षा क्षेत्र में एनएचएआई या लोक निर्माण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह का लाइसेंस अनापत्ति प्रमाणपत्र या व्यापारिक मंजूरी जारी नहीं की जाएगी। पहले से जारी लाइसेंसों की भी 30 दिनों के भीतर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
हर जिले में बनेगी टास्क फोर्स
राष्ट्रीय राजमार्ग वाले प्रत्येक जिले में हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, एनएचएआई या संबंधित एजेंसी, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। टास्क फोर्स की बैठक हर 15 दिन में होगी और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
40 और 75 मीटर क्षेत्र में सख्ती
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्यबिंदु से 40 मीटर तक के आवासीय और 75 मीटर तक के व्यावसायिक क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी अधिसूचनाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निकायों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के साथ लागू कानूनों और शासन निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
एडिट: शिंकी सिंह

