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नागपुर में हाईवे किनारे नए निर्माण पर रोक, 60 दिन में हटेंगे अतिक्रमण

नागपुर में हाईवे किनारे नए निर्माण पर रोक, 60 दिन में हटेंगे अतिक्रमण
Nagpur Highway Encroachment : नागपुर में हाईवे किनारे नए निर्माण पर रोक लगाई गई है। अनधिकृत ढाबे और व्यावसायिक निर्माण 60 दिनों में हटाने के निर्देश दिए गए हैं। (Image : AI)

नागपुर में हाईवे किनारे नए निर्माण पर रोक लगाई गई है। अनधिकृत ढाबे और व्यावसायिक निर्माण 60 दिनों में हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

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Shinki Singh
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बिना अनुमति नहीं मिलेगा लाइसेंस और एनओसी

महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर विकास विभाग की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी शासन परिपत्रक के अनुसार हाईवे की राइट ऑफ वे सीमा में नए ढाबे, भोजनालय और अन्य व्यावसायिक निर्माण पर रोक रहेगी। सरकार ने सभी महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को इन निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसके साथ ही हाईवे की सीमा में मौजूद अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

60 दिन में हटेंगे अतिक्रमण

निर्देश के अनुसार नई या पहले से मौजूद अनधिकृत संरचनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। जिलाधिकारी को यह कार्रवाई 60 दिनों के भीतर पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई है। अतिक्रमण हटाने में पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जाएगी।

बिना अनुमति नहीं मिलेगा लाइसेंस

राष्ट्रीय राजमार्ग के सुरक्षा क्षेत्र में एनएचएआई या लोक निर्माण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह का लाइसेंस अनापत्ति प्रमाणपत्र या व्यापारिक मंजूरी जारी नहीं की जाएगी। पहले से जारी लाइसेंसों की भी 30 दिनों के भीतर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

हर जिले में बनेगी टास्क फोर्स

राष्ट्रीय राजमार्ग वाले प्रत्येक जिले में हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, एनएचएआई या संबंधित एजेंसी, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। टास्क फोर्स की बैठक हर 15 दिन में होगी और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

40 और 75 मीटर क्षेत्र में सख्ती

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्यबिंदु से 40 मीटर तक के आवासीय और 75 मीटर तक के व्यावसायिक क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी अधिसूचनाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निकायों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के साथ लागू कानूनों और शासन निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

एडिट: शिंकी सिंह

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शिंकी सिंह (Shinki Singh) पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग एक दशक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में दैनिक सन्मार्ग से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, जहाँ कई वर्षों तक फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारियाँ निभाईं। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक सरोकारों, महिला मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की। इसके साथ ही न्यूज़ एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया, जिससे डिजिटल और मल्टीमीडिया पत्रकारिता की उनकी समझ और अधिक सशक्त हुई। इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर से जुड़कर हार्ड न्यूज़, समसामयिक घटनाओं और लाइफस्टाइल पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग और लेखन किया। तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए वे प्रत्येक समाचार को विश्वसनीय स्रोतों, तथ्यों के सत्यापन और गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती हैं। वर्तमान में शिंकी सिंह राष्ट्र भारत से जुड़ी हैं, जहाँ वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है। शैक्षणिक रूप से उन्होंने महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से इतिहास एवं अंग्रेज़ी विषयों में स्नातकोत्तर (Master's) की डिग्री हासिल की है। वे पत्रकारिता में निरंतर सीखने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित करने में विश्वास रखती हैं।