
दिल्ली में लापता लोगों की बढ़ती संख्या पर अदालत की बड़ी टिप्पणी Delhi High Court Seeks Response on 52,000 Missing Persons Case: देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों में लोगों के गायब होने की घटनाओं में जिस तरह से तेजी आई है उसने न्याय व्यवस्था और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस स्थिति को बेहद गंभीर माना है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह मामला केवल कुछ

दिल्ली में लापता लोगों की बढ़ती संख्या पर अदालत की बड़ी टिप्पणी Delhi High Court Seeks Response on 52,000 Missing Persons Case: देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों में लोगों के गायब होने की घटनाओं में जिस तरह से तेजी आई है उसने न्याय व्यवस्था और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस स्थिति को बेहद गंभीर माना है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह मामला केवल कुछ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘ओआरएस’ शब्द पर एफएसएसएआई की रोक को सही ठहराया नई दिल्ली, 31 अक्टूबर — दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि वह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसमें पेय पदार्थों और अन्य उत्पादों में “ओआरएस” (Oral Rehydration Solution) शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की पीठ ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और अदालत इस पर रोक या ढील नहीं दे सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अगर दवा कंपनी ‘डॉ. रेड्डीज़

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘ओआरएस’ शब्द पर एफएसएसएआई की रोक को सही ठहराया नई दिल्ली, 31 अक्टूबर — दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि वह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसमें पेय पदार्थों और अन्य उत्पादों में “ओआरएस” (Oral Rehydration Solution) शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की पीठ ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और अदालत इस पर रोक या ढील नहीं दे सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अगर दवा कंपनी ‘डॉ. रेड्डीज़

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय इन्फ्लुएंसर विजय गजेहरा के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित (withhold) करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कंपनी के सितंबर 2025 में पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलीश्बा खालिद के साथ हुए सहयोग (collaboration) को लेकर गजेहरा द्वारा की गई आलोचनाओं के बाद दिया गया। खालिद ने मई 2025 में भारत की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सैन्य कार्रवाई का मज़ाक उड़ाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #BoycottMalabarGold अभियान तेज़ी से वायरल हुआ। pic.twitter.com/WfbWuK97Ph — राजपूत सवित सिंह (@Savit12) October 18, 2025 मलबार गोल्ड, जिसके मालिक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय इन्फ्लुएंसर विजय गजेहरा के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित (withhold) करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कंपनी के सितंबर 2025 में पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलीश्बा खालिद के साथ हुए सहयोग (collaboration) को लेकर गजेहरा द्वारा की गई आलोचनाओं के बाद दिया गया। खालिद ने मई 2025 में भारत की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सैन्य कार्रवाई का मज़ाक उड़ाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #BoycottMalabarGold अभियान तेज़ी से वायरल हुआ। pic.twitter.com/WfbWuK97Ph — राजपूत सवित सिंह (@Savit12) October 18, 2025 मलबार गोल्ड, जिसके मालिक

संभल में मस्जिद तोड़ने का विवाद संभल/उत्तर प्रदेश। असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में खाद के गड्ढों पर बनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी की याचिका के कारण काम स्थगित रहा। मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। Illegal Masjid, built on Govt land, demolished in Sambhal, UP, after Allahabad High Court rejected their plea. Authorities razed the banquet hall on pond land. Villagers self-demolished the mosque walls after Friday prayers to meet the order. pic.twitter.com/c4YXsSt7lf — Treeni (@TheTreeni) October

संभल में मस्जिद तोड़ने का विवाद संभल/उत्तर प्रदेश। असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में खाद के गड्ढों पर बनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी की याचिका के कारण काम स्थगित रहा। मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। Illegal Masjid, built on Govt land, demolished in Sambhal, UP, after Allahabad High Court rejected their plea. Authorities razed the banquet hall on pond land. Villagers self-demolished the mosque walls after Friday prayers to meet the order. pic.twitter.com/c4YXsSt7lf — Treeni (@TheTreeni) October