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दूध में मिलावट पर सख्त हुआ FSSAI, अब दूध बेचने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

दूध में मिलावट पर सख्त हुआ FSSAI, अब दूध बेचने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

FSSAI License for Milk Sellers: देशभर में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब सख्ती शुरू हो गई है। लोगों की सेहत से जुड़ी इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बड़ा फैसला लिया है। नए निर्देशों के तहत अब दूध का उत्पादन करने और बेचने वाले अधिकांश लोगों को कारोबार जारी रखने के लिए FSSAI से पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दूध बेचने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य FSSAI ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी

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