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नागपुर में 1 अक्टूबर को डाक अदालत, 30 सितंबर तक शिकायतें भेजने की अपील

नागपुर में 1 अक्टूबर को डाक अदालत, 30 सितंबर तक शिकायतें भेजने की अपील
Nagpur Dak Adalat Complaints: नागपुर में 1 अक्टूबर को डाक अदालत, 30 सितंबर तक शिकायतें भेजने की अपील (Image: AI)

नागपुर डाक अदालत की शिकायतें: नागपुर में डाक सेवाओं से जुड़ी लंबित शिकायतों के निवारण के लिए 1 अक्टूबर 2026 को डाक अदालत आयोजित होगी। नागरिकों की ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जिनका तीन सप्ताह में समाधान नहीं हुआ या संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायतें दो प्रतियों में 30 सितंबर तक निर्धारित पते पर पहुंचानी होंगी। इसमें सामान्य डाक, स्पीड पोस्ट और पार्सल संबंधी शिकायतें शामिल होंगी।

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Asfi Shadab
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नागपुर में डाक अदालत में लंबित शिकायतों पर होगा विचार

नागपुर डाक अदालत की शिकायतें: नागपुर, 29 सितंबर। डाक विभाग की सेवाओं से जुड़ी नागरिकों की लंबित शिकायतों के निवारण के लिए नागपुर में ‘डाक अदालत’ का आयोजन किया जाएगा। यह 1 अक्टूबर 2026 को दोपहर 4 बजे अधीक्षक, आरएमएस ‘एफ’ विभाग के कार्यालय में होगी। विभाग ने नागरिकों से अपनी शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजने का आह्वान किया है।

30 सितंबर है अंतिम तिथि

डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिकायतें 30 सितंबर 2026 तक या उससे पहले संबंधित कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। समय सीमा के बाद प्राप्त शिकायतों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।

कौन-सी शिकायतें होंगी शामिल

विभाग के अनुसार, जिन शिकायतों का तीन सप्ताह के भीतर निवारण नहीं हुआ है, या जिन पर संबंधित अधिकारी से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, उन्हें डाक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसमें मुख्य रूप से सामान्य डाक, स्पीड पोस्ट, पार्सल तथा अन्य संबंधित डाक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर विचार किया जाएगा।

शिकायत भेजने की प्रक्रिया

शिकायत की दो प्रतियां तैयार कर निर्धारित पते पर भेजना आवश्यक है। पता है: “श्री गणेश बी. अंभोरे, अधीक्षक, आरएमएस ‘एफ’ विभाग, प्रथम तल, जीपीओ परिसर, नागपुर-440001”।

शिकायत भेजते समय मूल शिकायत की तारीख, संबंधित अधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज करना आवश्यक होगा। इससे शिकायत की जांच और निवारण की प्रक्रिया सुगम होगी।

डाक विभाग ने अपील की है कि जिन नागरिकों की शिकायत निर्धारित अवधि में हल नहीं हुई या जिन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, वे आवश्यक विवरण के साथ समय पर शिकायत भेजें, ताकि डाक अदालत में उस पर उचित कार्रवाई हो सके।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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