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Calcutta High Court: अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक टली

Calcutta High Court: अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक टली
Calcutta High Court: कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की 8 प्राथमिकियों में संरक्षण याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित की, जानें अदालत में क्या हुआ।(File photo)

Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की आठ मामलों में संरक्षण की याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दी।

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Shinki Singh
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कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ, जानें पूरा मामला

Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। अभिषेक बनर्जी ने विभिन्न थानों में दर्ज आठ मामलों में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मांगा था।न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सुनवाई स्थगित करते हुए बनर्जी के वकील से कहा कि इस बीच अगर आठ प्राथमिकियों के संबंध में कोई कार्रवाई होती है, तो अदालत को सूचित किया जाए।

कपिल सिब्बल की दलील: शुभेंदु मामले का हवाला

अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के वकील ने दलील दी कि जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे तब उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज 17 प्राथमिकियों में उन्हें संरक्षण दिया था और भविष्य में अदालत की अनुमति के बिना नयी प्राथमिकी दर्ज करने पर भी रोक लगाई थी। टीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, “यदि शुभेंदु अधिकारी को यह राहत मिल सकती है तो अभिषेक बनर्जी को भी मिलनी चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई  30 जुलाई को

इस पर न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि शुभेंदु अधिकारी का मामला उदाहरण के तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर मामले पर उसके तथ्यों के आधार पर विचार किया जाता है। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि फिलहाल तृणमूल नेता को संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अभियोजन से जुड़े मामले काफी समय से लंबित हैं।पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल इस मामले में दलील पेश करेंगे। राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय कर दी। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी,जिसमें राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलील पेश करेंगे.


रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकता

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शिंकी सिंह (Shinki Singh) पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग एक दशक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में दैनिक सन्मार्ग से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, जहाँ कई वर्षों तक फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारियाँ निभाईं। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक सरोकारों, महिला मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की। इसके साथ ही न्यूज़ एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया, जिससे डिजिटल और मल्टीमीडिया पत्रकारिता की उनकी समझ और अधिक सशक्त हुई। इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर से जुड़कर हार्ड न्यूज़, समसामयिक घटनाओं और लाइफस्टाइल पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग और लेखन किया। तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए वे प्रत्येक समाचार को विश्वसनीय स्रोतों, तथ्यों के सत्यापन और गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती हैं। वर्तमान में शिंकी सिंह राष्ट्र भारत से जुड़ी हैं, जहाँ वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है। शैक्षणिक रूप से उन्होंने महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से इतिहास एवं अंग्रेज़ी विषयों में स्नातकोत्तर (Master's) की डिग्री हासिल की है। वे पत्रकारिता में निरंतर सीखने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित करने में विश्वास रखती हैं।