Calcutta High Court: अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक टली

Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की आठ मामलों में संरक्षण की याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दी।
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कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ, जानें पूरा मामला
Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। अभिषेक बनर्जी ने विभिन्न थानों में दर्ज आठ मामलों में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मांगा था।न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सुनवाई स्थगित करते हुए बनर्जी के वकील से कहा कि इस बीच अगर आठ प्राथमिकियों के संबंध में कोई कार्रवाई होती है, तो अदालत को सूचित किया जाए।
कपिल सिब्बल की दलील: शुभेंदु मामले का हवाला
अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के वकील ने दलील दी कि जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे तब उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज 17 प्राथमिकियों में उन्हें संरक्षण दिया था और भविष्य में अदालत की अनुमति के बिना नयी प्राथमिकी दर्ज करने पर भी रोक लगाई थी। टीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, “यदि शुभेंदु अधिकारी को यह राहत मिल सकती है तो अभिषेक बनर्जी को भी मिलनी चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को
इस पर न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि शुभेंदु अधिकारी का मामला उदाहरण के तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर मामले पर उसके तथ्यों के आधार पर विचार किया जाता है। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि फिलहाल तृणमूल नेता को संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अभियोजन से जुड़े मामले काफी समय से लंबित हैं।पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल इस मामले में दलील पेश करेंगे। राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय कर दी। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी,जिसमें राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलील पेश करेंगे.
रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकता

