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Calcutta High Court

Abhishek Banerjee High Court Relief: तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत। सिलीगुड़ी कलिताला और बिष्णुपुर के 3 मामलों में हाईकोर्ट ने रोकी पुलिस की कार्रवाई।कोर्ट का अगला कदम क्या होगा पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

Abhishek Banerjee High Court Relief: अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 3 मुकदमों में कड़ी कार्रवाई पर लगी रोक

सिलीगुड़ी, कलिताला और बिष्णुपुर मामलों में पुलिस एक्शन पर हाईकोर्ट का ब्रेक Abhishek Banerjee High Court Relief: कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए तीन अलग-अलग मामलों में फिलहाल किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत द्वारा जारी किया गया। जिन तीन मामलों में अभिषेक बनर्जी को अस्थायी संरक्षण मिला है वे सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन, कलिताला और बिष्णुपुर पुलिस स्टेशनों में दर्ज प्राथमिकियों  से जुड़े हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस फिलहाल इन तीन मामलों में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम

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Calcutta High Court: कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की 8 प्राथमिकियों में संरक्षण याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित की, जानें अदालत में क्या हुआ।

Calcutta High Court: अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक टली

कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ, जानें पूरा मामला Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। अभिषेक बनर्जी ने विभिन्न थानों में दर्ज आठ मामलों में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मांगा था।न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सुनवाई स्थगित करते हुए बनर्जी के वकील से कहा कि इस बीच अगर आठ प्राथमिकियों के संबंध में कोई कार्रवाई होती है, तो अदालत को सूचित किया जाए। कपिल सिब्बल की दलील: शुभेंदु मामले का हवाला अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के वकील ने दलील दी कि

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बंगाल चुनाव से पहले बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाइक-स्कूटी बैन किया रद्द, लेकिन रखी ये शर्त

बंगाल चुनाव से पहले बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाइक-स्कूटी बैन किया रद्द, लेकिन रखी ये शर्त

West Bengal Election Bike Ban: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने चुनावी माहौल में बड़ा बदलाव ला दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए 48 घंटे के बाइक और स्कूटी बैन को रद्द करते हुए साफ कहा कि निष्पक्ष चुनाव के नाम पर आम नागरिकों की सामान्य जिंदगी पर पूरी तरह रोक लगाना उचित नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो रोजमर्रा के काम, नौकरी, पढ़ाई और जरूरी जरूरतों के लिए दोपहिया वाहनों पर निर्भर हैं। क्या

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