Calcutta High Court: सुमित राय के मामलों की सुनवाई 10 सितंबर तक टली

Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के आप्तसहायक सुमित राय के मामलों की सुनवाई 10 सितंबर तक टाल दी है। कोर्ट ने कुल दर्ज एफआईआर की रिपोर्ट मांगी है।
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सुमित राय मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश
Calcutta High Court: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित राय की कानूनी मुश्किलें और उनके खिलाफ दर्ज मामलों से जुड़ा अपडेट सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुमित राय की तरफ से दायर उन मामलों की सुनवाई को 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट का निर्देश और कुल एफआईआर की जानकारी
हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने निर्देश दिया है कि सुमित राय के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कुल कितने मामले और एफआईआर दर्ज हैं इसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी अन्य मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। राज्य के वकीलों ने अदालत को बताया कि जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
अलग-अलग मामलों में राहत
नौकरी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों में सुमित राय को पहले ही सुरक्षा कवच मिला हुआ है जबकि भूमि भ्रष्टाचार मामले में राहत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। राज्य सरकार के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी है कि सुमित राय के एक बैंक खाते में लगभग 20 करोड़ रुपये जमा होने की बात सामने आई है जिसके चलते इस मामले में गहन जांच बेहद जरूरी है । सुमित्रा राय के वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा कवच मिलने के बाद से जांच एजेंसी जब भी पूछताछ के लिए बुलाती है वे पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं ।
रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

