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Abhishek Banerjee High Court Relief: अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 3 मुकदमों में कड़ी कार्रवाई पर लगी रोक

Abhishek Banerjee High Court Relief: अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 3 मुकदमों में कड़ी कार्रवाई पर लगी रोक
Abhishek Banerjee High Court Relief: तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत। सिलीगुड़ी कलिताला और बिष्णुपुर के 3 मामलों में हाईकोर्ट ने रोकी पुलिस की कार्रवाई।कोर्ट का अगला कदम क्या होगा पढ़िए पूरी रिपोर्ट।( File Photo)

Abhishek Banerjee High Court Relief: तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत। सिलीगुड़ी कलिताला और बिष्णुपुर के 3 मामलों में हाईकोर्ट ने रोकी पुलिस की कार्रवाई।कोर्ट का अगला कदम क्या होगा पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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Shinki Singh
Shinki Singh
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सिलीगुड़ी, कलिताला और बिष्णुपुर मामलों में पुलिस एक्शन पर हाईकोर्ट का ब्रेक

Abhishek Banerjee High Court Relief: कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए तीन अलग-अलग मामलों में फिलहाल किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत द्वारा जारी किया गया। जिन तीन मामलों में अभिषेक बनर्जी को अस्थायी संरक्षण मिला है वे सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन, कलिताला और बिष्णुपुर पुलिस स्टेशनों में दर्ज प्राथमिकियों  से जुड़े हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस फिलहाल इन तीन मामलों में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकती।

अदालत में क्या-क्या हुआ

  • राजनीतिक बदले की भावना: अभिषेक बनर्जी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि चुनाव नतीजे आने के बाद उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से ये शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

  • बिना जांच एफआईआर दर्ज करने का दावा: वकील ने कहा कि सांसद के खिलाफ अब तक कुल 8 शिकायतें मिल चुकी हैं और पुलिस बिना किसी शुरुआती जांच-पड़ताल के सीधे एफआईआर दर्ज कर लेती है।

  • पूरे राज्य के मामलों की मांगी सूची: अदालत ने राज्य सरकार से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की पूरी सूची मांगी है कि उनके खिलाफ कहां और कुल कितने मामले दर्ज हैं।

  • अग्रिम अनुमति की मांग खारिज: पिछली सुनवाई में बनर्जी के वकील ने यह भी मांग की थी कि भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज करने से पहले पुलिस को अदालत से अनुमति लेनी पड़े। हालांकि अदालत ने ऐसी ब्लैंकेट सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।


    रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

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शिंकी सिंह (Shinki Singh) पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग एक दशक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में दैनिक सन्मार्ग से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, जहाँ कई वर्षों तक फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारियाँ निभाईं। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक सरोकारों, महिला मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की। इसके साथ ही न्यूज़ एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया, जिससे डिजिटल और मल्टीमीडिया पत्रकारिता की उनकी समझ और अधिक सशक्त हुई। इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर से जुड़कर हार्ड न्यूज़, समसामयिक घटनाओं और लाइफस्टाइल पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग और लेखन किया। तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए वे प्रत्येक समाचार को विश्वसनीय स्रोतों, तथ्यों के सत्यापन और गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती हैं। वर्तमान में शिंकी सिंह राष्ट्र भारत से जुड़ी हैं, जहाँ वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है। शैक्षणिक रूप से उन्होंने महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से इतिहास एवं अंग्रेज़ी विषयों में स्नातकोत्तर (Master's) की डिग्री हासिल की है। वे पत्रकारिता में निरंतर सीखने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित करने में विश्वास रखती हैं।