Abhishek Banerjee High Court Relief: अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 3 मुकदमों में कड़ी कार्रवाई पर लगी रोक

Abhishek Banerjee High Court Relief: तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत। सिलीगुड़ी कलिताला और बिष्णुपुर के 3 मामलों में हाईकोर्ट ने रोकी पुलिस की कार्रवाई।कोर्ट का अगला कदम क्या होगा पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
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सिलीगुड़ी, कलिताला और बिष्णुपुर मामलों में पुलिस एक्शन पर हाईकोर्ट का ब्रेक
Abhishek Banerjee High Court Relief: कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए तीन अलग-अलग मामलों में फिलहाल किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत द्वारा जारी किया गया। जिन तीन मामलों में अभिषेक बनर्जी को अस्थायी संरक्षण मिला है वे सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन, कलिताला और बिष्णुपुर पुलिस स्टेशनों में दर्ज प्राथमिकियों से जुड़े हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस फिलहाल इन तीन मामलों में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकती।
अदालत में क्या-क्या हुआ
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राजनीतिक बदले की भावना: अभिषेक बनर्जी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि चुनाव नतीजे आने के बाद उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से ये शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
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बिना जांच एफआईआर दर्ज करने का दावा: वकील ने कहा कि सांसद के खिलाफ अब तक कुल 8 शिकायतें मिल चुकी हैं और पुलिस बिना किसी शुरुआती जांच-पड़ताल के सीधे एफआईआर दर्ज कर लेती है।
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पूरे राज्य के मामलों की मांगी सूची: अदालत ने राज्य सरकार से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की पूरी सूची मांगी है कि उनके खिलाफ कहां और कुल कितने मामले दर्ज हैं।
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अग्रिम अनुमति की मांग खारिज: पिछली सुनवाई में बनर्जी के वकील ने यह भी मांग की थी कि भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज करने से पहले पुलिस को अदालत से अनुमति लेनी पड़े। हालांकि अदालत ने ऐसी ब्लैंकेट सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।
रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

