
Telegram: भारत सरकार ने फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट की ऑनलाइन पायरेसी पर सख्ती दिखाते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और वेब सीरीज की अवैध शेयरिंग रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाए। साथ ही 15 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी सरकार को सौंपने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि पायरेसी से फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को भारी नुकसान होता है। ऐसे

Telegram: भारत सरकार ने फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट की ऑनलाइन पायरेसी पर सख्ती दिखाते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और वेब सीरीज की अवैध शेयरिंग रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाए। साथ ही 15 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी सरकार को सौंपने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि पायरेसी से फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को भारी नुकसान होता है। ऐसे

Telegram: लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की भारत में गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो गई है। नीट-यूजी परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए सरकार की ओर से लगाए गए अस्थायी बैन की अवधि खत्म होने के बाद ऐप को दोबारा डाउनलोड के लिए उपलब्ध कर दिया गया है। हालांकि बैन के दौरान भी जिन लोगों के फोन में पहले से टेलीग्राम मौजूद था, वे इसका इस्तेमाल करते रहे, लेकिन नए यूजर्स इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। क्यों बैन हुआ था टेलीग्राम ? नीट-यूजी परीक्षा को लेकर हाल के दिनों में पेपर लीक के आरोपों के बाद

Telegram: लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की भारत में गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो गई है। नीट-यूजी परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए सरकार की ओर से लगाए गए अस्थायी बैन की अवधि खत्म होने के बाद ऐप को दोबारा डाउनलोड के लिए उपलब्ध कर दिया गया है। हालांकि बैन के दौरान भी जिन लोगों के फोन में पहले से टेलीग्राम मौजूद था, वे इसका इस्तेमाल करते रहे, लेकिन नए यूजर्स इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। क्यों बैन हुआ था टेलीग्राम ? नीट-यूजी परीक्षा को लेकर हाल के दिनों में पेपर लीक के आरोपों के बाद

Telegram Ban: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले लगाए गए अस्थायी बैन को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक जारी रखने की अनुमति दे दी है। जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत नियमों का पालन करते हुए यह फैसला लिया है। नीट-यूजी परीक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी था और इसके पीछे उचित कारण मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि टेलीग्राम पर

Telegram Ban: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले लगाए गए अस्थायी बैन को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक जारी रखने की अनुमति दे दी है। जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत नियमों का पालन करते हुए यह फैसला लिया है। नीट-यूजी परीक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी था और इसके पीछे उचित कारण मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि टेलीग्राम पर

Telegram Ban Delhi High Court: नीट यूजी परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ताजस करिया की बेंच के समक्ष होनी है, जिसने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाया अस्थायी प्रतिबंध मालूम हो केंद्र सरकार ने कल 16 जून को फैसला लिया था कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और

Telegram Ban Delhi High Court: नीट यूजी परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ताजस करिया की बेंच के समक्ष होनी है, जिसने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाया अस्थायी प्रतिबंध मालूम हो केंद्र सरकार ने कल 16 जून को फैसला लिया था कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और